कानपुर नगर के विभिन्न व्यापारी संगठनों एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा अभी हाल में ही बैठकों के दौरानप्रबंध निदेशक केस्को श्री अनिल ढींगरा जी के संज्ञान में लाया गया था कि वर्ष 2019-20 मे विद्युत संयोजनों के विरूद्ध पूर्व में जमा सिक्योरिटी मनी के अतिरिक्त माननीय नियामक आयोग के निर्देशों के अनुपालन में विद्युत खपत के आधार पर अतिरिक्त सिक्योरिटी मनी जमा कराई गई थी, जिसपर संबंधित वर्ष के बैंक इंटरेस्ट रेट से देय ब्याज उपभोक्ताओं के बिलों में समायोजित नहीं किया गया है। प्रबंध निदेशक केस्को ने उपभोक्ताओं की लंबे समय से चल आ रही इस समय पर संबंधितों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए थे, जिसके अनुपालन मे 55225 उपभोक्ताओं द्वारा वर्ष 2019-20 मे जमा की गई अतिरिक्त कुल सिक्योरिटी मनी रुपए 59.90 करोड़ पर बैंक इंटरेस्ट रेट 6.5% की दर से देय ब्याज रुपए 1.66 करोड़ नवंबर माह के बिलों में समायोजित करने के आदेश दिए है को कि समायोजन के उपरांत दिसंबर माह के बिल में परलिक्षित होगा।
इस प्रकार प्रबंध निदेशक केस्को श्री अनिल ढींगरा जी के द्वारा त्वरित कार्यवाही कर विशेषतः व्यापारी एवम अधौयोगिक विद्युत उपभोक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान किया गया है।
