नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद, एक लाख रुपये का अर्थदंड भी होगा देय
औरैया जनपद में थाना फफूंद क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया गया। आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।
मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि एक गांव निवासी पीड़ित की मां ने थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दो फरवरी 2018 को आरोपित राजेंद्र सिंह रामपुर डेरा बंजारन थाना हसायन जिला हाथरस अपने कुछ लोगों के सहयोग से 14 वर्षीय पुत्री को भगा ले गया। उसे अपने पास रखकर जबरदस्ती करता रहा। पुलिस ने विवेचना कर आरोपित राजेंद्र सिंह के विरुद्ध नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के साथ पाक्सो में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मनराज सिंह की कोर्ट में चला।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए कठोर दंड देने के लिए अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया तथा आरोपित को बेहद गरीब बताते हुए कहा कि वह मजदूरी करके अपना व बच्चों का पालन पोषण करता है। दोनों पक्षकारों की बहस सुनने के बाद एडीजे ने आरोपित को बीस वर्ष के कठोर कारावास व अन्य धाराओं सहित एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। इसे अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्णय दिया गया। दोष सिद्ध अभियुक्त की जेल में बिताया गया समय भी सजा में समायोजित किया जाएगा। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि का आधा हिस्सा पीड़ित के चिकित्सीय व्यय व पुनर्वास की पूर्ति के लिए देने का भी आदेश दिया है। सजा मिलने के बाद युवक को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
