चुनाव प्रचार के दौरान पांच से अधिक वाहन नहीं ले जा सकेंगे प्रत्याशी

कानपुर देहात में चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी पांच से अधिक वाहन रैली में शामिल नहीं कर सकेंगे। वहीं प्रत्याशी की ओर से यदि दो काफिले रखे गए हैं तो उनके मध्य कम से कम आधे घंटे का अंतराल रखना होगा। वहीं नामांकन कक्ष में भी दो से अधिक व्यक्तियों के जाने की अनुमति नहीं रहेगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से इस बार विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं।

विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में पूर्व की अपेक्षा इस बार नियमों में विशेष परिवर्तन किया गया है। पूर्व में जहां नामांकन के दौरान तीन वाहन ले जाने की अनुमति होती थी। वहीं इस बार नामांकन के दौरान आवेदक दो वाहन ही ले जा सकेंगे जबकि नामांकन दाखिल करने में पांच के सापेक्ष दो व्यक्तियों को ही नामांकन कक्ष में जाने की अनुमति मिलेगी। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी के साथ पांच से अधिक वाहन नहीं चल सकेंगे। वहीं यदि प्रत्याशी की ओर से दो काफिले चलते हैं तो उनके मध्य भी आधे घंटे का अंतर रखा जाएगा जबकि पूर्व में दो काफिलों के मध्य मात्र 100 मीटर की दूरी का ही प्राविधान था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार नियमों में यह परिवर्तन किया गया है। वहीं समस्त प्रत्याशियों को आनलाइन नामांकन दाखिल करने की व्यवस्था भी की गई है। प्रत्याशी आनलाइन नामांकन व प्रपत्र दाखिल कर उसकी मुद्रित प्रति नोटरी प्रमाणित कराकर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही नामांकन शुल्क आनलाइन जमा करने की व्यवस्था भी रहेगी।

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