अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दयानन्द प्रसाद की अध्यक्षता में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने हेतु आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के सभी मुद्रणालयां (प्रिंटिंग प्रेस) के संचालको के साथ एक बैठक सम्पन्न हुई।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा दिनांक 08 जनवरी, 2022 को विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गयी है। जिसके अनुपालन में जनपद के सभी मुद्रणालय (प्रिन्टिंग प्रेस) आयोग की गाइड लाइन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निहित प्राविधानो के अनुसार प्रिन्टिग प्रेस द्वारा निर्वाचन से संबंधित होर्डिग्स, बैनर व पोस्टर का प्रकाशन किया जाता है तो प्रकाशक द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित मुद्रित सभी सामग्रियों पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। इसी प्रकार प्रिटिंग प्रेसों द्वारा मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिन के अन्दर प्रत्येक मुद्रित सामग्री की प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय, कानपुर को भेजनी होंगी तथा इस सम्बन्ध में प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र भी भरा जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रिन्टिंग प्रेसों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के उपबन्धों के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी। काई व्यक्ति ऐसे निर्वाचन होडिग्स, बैनर, पोस्टर व पम्पलेट का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए।
बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कमल किशोर सहित जनपद के प्रिन्टिंग प्रेस के संचालक व उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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2022-01-19
