◆ सीयूजी नंबर पर प्राप्त शिकायत का जिलाधिकारी ने तत्काल लिया संज्ञान, मौके पर भेजा खनन अधिकारी को ।बन रहे बेसमेंट निर्माण कार्य में पाया गया अवैध खनन,खनन स्थल पर उपस्थित व्यक्तियो द्वारा उक्त खनन परिवहन से संबंधित अभिलेख मांगे जाने पर कोई भी आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका ।जिससे स्पष्ट हुआ कि उक्त बेसमेंट के निर्माण के दौरान प्राप्त मिट्टी का निस्तारण/उपयोग अवैध रूप से किया जा रहा था तत्काल खनन अधिकारी द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही ।
◆ केडीए की परमिशन भी नही थी ,कानपुर विकास प्राधिकरण को भी वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाए| भविष्य में और सतर्कता बरतने हेतु केडीए को सचेत किया जाए जान माल के नुकसान की संभावना से नहीं किया जा सकता इनकार।
◆ मौके से 2 जेसीएम मशीन एवं 2 डम्फर को किया गया सीज ।
◆ बेसमेंट निर्माण के दौरान प्राप्त उप खनिज 6292 घन मीटर साधारण मिट्टी के परिवहन का अर्थदण्ड 1,64,500 (पांच लाख रुपये प्रति हेक्टेयर) एवं प्रति वाहन शमन शुल्क रुपये 25,000 प्रति कुल 2,64,500 लाख रुपये जमा कराए जाने का दिया गया नोटिस।
जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा के सीयूजी नम्बर पर प्राप्त शिकायत के आधार पर शहर के बीच बॉसमंडी इलाके में हो रहे निर्माण के दौरान बेसमेंट से मिट्टी का अवैध रूप से खनन होने की शिकायत प्राप्त हुई, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने खनन अधिकारी को मामले की जाँच करने के निर्देश दिए |जांच में मौके पर संबंधित व्यक्ति द्वारा खनन अधिकारी को कोई भी खनन से सम्बंधित दस्तावेज नही उपलब्ध करा सके । मौके पर अवैध रूप से मिट्टी खनन होते पाया गया ।खनन कर रहे दो डम्फर एवं दो जेसीवी मशीन जिनका नम्बर जेसीबी इंजन नम्बर H00246134 व इंजन नम्बर H00262633 तथा डम्फर वाहन संख्या UP-78DN-4461 व UP-91T-2640 जिससे अवैध खनन किया जा रहा था पकड़ कर थाना बाबू पुरवा की सुपुर्दगी में दिया गया ।
श्री आशीष तिवारी पुत्र राजेश तिवारी निवासी ग्राम राजापुर नरवल कानपुर को नोटिस दिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कुल क्षेत्रफल 3290 वर्ग मीटर (03290हे0) में बेसमेंट निर्माण के दौरान प्राप्त उप खनिज 6292 घन मीटर साधारण मिट्टी के परिवहन का अर्थदंड रुपए 1,64,500/-(पांच लाख रुपये प्रति हेक्टेयर) एवं प्रति वाहन समन शुल्क रुपए 25000/-कुल 2,64,500/- खनिज विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक “0853” मैं जमा कराने हेतु नोटिस दिया गया।
