यूपी में नागरिता संशोधन कानून पर बवाल के दौरान तोड़फोड़ से हुए नुकसान का रिकवरी नोटिस निरस्त

कानपुर l यूपी में नागरिता संशोधन कानून पर बवाल के दौरान तोड़फोड़ से हुए नुकसान का रिकवरी नोटिस निरस्त करने के बाद अब वसूला गया जुर्माना भी सरकार संबंधित लोगों के घर भिजवाएगी। जमा जुर्माने का चेक तहसील के कर्मचारी घर-घर जाकर पहुंचाएंगे।इसका आदेश कानपुर जिला प्रशासन ने जारी कर दिया है। चेक बनने भी शुरू हो गए हैं और सोमवार से लोगों के घर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। कानपुर में 33 लोगों के 3.66 लाख रुपये वापस होने हैं। बताते चलें कि दिसंबर 2019 में सीएए और एनआरसी (CAA-NRC) लागू करने के विरोध में कानपुर में कई जगह बवाल हुआ था।लाखों की सरकारी संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। शासन ने इसकी क्षतिपूर्ति आरोपियों से करने का आदेश दिया था। एडीएम सिटी कोर्ट के नोटिस पर डीएम के नाम से ड्राफ्ट बनवाकर बाबूपुरवा और बेकनगंज के 33 लोगों से जुर्माना वसूला गया।सुप्रीम कोर्ट ने रिकवरी को गलत बताकर वसूली प्रक्रिया को अवैध बताया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एडीएम सिटी ने सभी रिकवरी नोटिस को निरस्त कर दिया। अब जिला प्रशासन ने पैसा वापस करने का आदेश जारी कर दिया है। चेक से धन वापस कराकर पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी।

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