हाईकोर्ट के आदेश पर एसपी के खिलाफ वारंट जारी
Thu, 17 Mar 2022
कानपुर देहात में मारपीट के एक मामले में निलंबित चल रहे इंस्पेक्टर को बहाल न करने पर हाईकोर्ट ने एसपी को 11 व 23 फरवरी को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए थे। लगातार दो तारीखों में एसपी उपस्थित नहीं हुए साथ ही उनकी ओर से स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर सीजेएम कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही 23 मार्च को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं।
करीब छह माह पूर्व राजपुर थाने में तैनात रहे इंस्पेक्टर विनोद कुमार को नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में निलंबित किया गया था, लेकिन छह माह बीतने के बाद भी उन्हें बहाल नहीं किया गया। इंस्पेक्टर ने हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। काउंटर हलफनामा दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट ने एसपी को 11 व 23 फरवरी को नोटिस जारी किया। वहीं एसपी की ओर से भेजे गए पत्र में मामले को हलके में लिया गया, जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 23 मार्च को हलफनामे के साथ न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
