नौ साल बाद मिला इंसाफ: पति की मौत की रची थी कहानी, पड़ोसियों को हुआ हत्या का शक, पुलिस को दी सूचना
Fri, 15 Apr 2022
कन्नौज जिले में पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 50- 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पति के शराब पीने के बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर गला दबा कर हत्या की थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए पति के अधिक शराब पीने से मौत होने की पत्नी ने तहरीर दी थी। यह मामला सितंबर 2013 का है।
छिबरामऊ कस्बे के गंगेश्वर नाथ मंदिर के पास रहने वाली सरिता कठेरिया की शादी बरेली निवासी ट्रक चालक संजीव कठेरिया के साथ हुई थी। सरिता का पति संजीव से विवाद हो गया था। इससे बाद वह मायके में रहने लगी थी। इसी दौरान पड़ोस में ठेली लगाने वाले रामबरन से उसके प्रेम संबंध हो गए। रामबरन फतेह पुर के सिकंदरपुर, चांदपुर का रहने वाला है। सरिता और राम बरन दिल्ली में जाकर रहने लगे। 12 सितंबर 2013 को दोनों दिल्ली से लौट आए थे।
इसकी जानकारी होने पर संजीव 23 सितंबर 2013 को गंगेश्वर नाथ मंदिर आया था। रात होने पर संजीव शराब पीकर सो गया था। इस दौरान सरिता ने रामबरन के साथ मिलकर संजीव की गला दबाकर हत्या कर दी थी। संजीव की मां राजेश्वरी ने बहू के खिलाफ बेटे की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
शुक्रवार को न्यायालय विशेष एससी-एसएसटी आनंद प्रकाश द्वितीय ने साक्ष्य और गवाहों की गवाही के आधार पर सरिता और उसके प्रेमी रामबरन को उम्रकैद की सजा सुनाई और दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि अर्थ दंड जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
पत्नी एवं उसके प्रेमी नेअधिक शराब पीने से पति की मौत की रची थी कहानी और पति की हत्या के बाद पत्नी ने प्रेमी की मदद से अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन पड़ोसियों को हत्या करने का शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए पत्नी ने पति के अधिक शराब पीने से मौत की वजह बताते हुए तहरीर भी दी थी। 23 सितंबर 2013 को बरेली से ससुराल आए ट्रक चालक संजीव कठेरिया ने पत्नी सरिता को खूब गालियां दी थीं।
सरिता और रामबरन के बीच प्रेम-प्रसंग की पड़ोसियों को जानकारी थी। नशे में गाली दे रहे संजीव को पड़ोसियों ने शांत कराया था। रात होने पर सरिता और रामबरन ने उसकी हत्या कर दी थी। सुबह होते ही सरिता, राम बरन और परिवार के लोग संजीव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगे। इस दौरान पड़ोसियों ने फोन कर पुलिस को बुला लिया था।
सरिता ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि हसेरन में रहने वाले कुछ रिश्तेदारों ने उसके पति पर एक लड़की को गायब करने का आरोप लगाया है। इस कारण परेशान पति ने अधिक शराब पी रखी थी। इससे मौत हो गई।
उधर, बेटे की मौत की जानकारी मिलने पर संजीव की मां राजेश्वरी देवी ने पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच कर हंगामा कर बहू पर हत्या का आरोप लगाया था।
पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि के बाद जब तत्कालीन सीओ रमेश भारती ने सख्ती से सरिता से पूछताछ की तो उसने गुनाह कबूल कर लिया था। कोर्ट ने सरिता और उसके प्रेमी राम बरन को उम्रकैद की सजा सुनाई।
