कानपुर

 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लव जिहाद के आरोपी ए सी पी मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, पुलिसिया कार्यवाही शक के घेरे में

 

कानपुर आई आई टी की शोधार्थी छात्रा के साथ लव जिहाद के आरोपी एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर आज हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है । अधिवक्ता अनंत कुमार शर्मा ने आदेश को स्पष्ट करते हुए साफ बताया कि यदि आरोपी छोटा भाई है और जांच बड़ा भाई करेगा तो दोष सिद्धि में न्याय की संभावना तलाशना बेमानी है । उन्होंने बताया कि एसीपी के द्वारा किया गया कृत्य सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही घिनौना है आरोपी के साथ किसी प्रकार की कोई दया नहीं होनी चाहिए । कानपुर पुलिस के द्वारा हाईकोर्ट में साक्ष्यों की प्रस्तुति में खिलवाड़ किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप ही न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है शाम तक पूरा और स्पष्ट आदेश आ जाने की संभावना है ।इस मामले पर अगली सुनवाई 15 दिन बाद होना तय हुई है ।

 

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