कानपुर के चर्चित सपा नेता के गैंगेस्टर मामले में इरफान सोलंकी की डिस्चार्ज याचिका ख़ारिज सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी समेत चार आरोपियों के गैंगस्टर मामले में डिस्चार्ज याचिका आज एमपी/एमएलए कोर्ट ने की खारिज

 

कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 10 सितंबर तय कर महाराजगंज जेल में बंद पूर्व सपा विधायक समेत चारो आरोपियों को कोर्ट में तलब किया है। अगली तारीख में आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर मामले में चार्ज तय हो सकते

 

जाजमऊ थाने में 26 दिसंबर 2022 को तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला, शौकत पहलवान, एजाज उर्फ अज्जन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें गैंग का लीडर इरफान को बनाया गया था। जिसके बाद इरफान, रिजवान, शौकत, एजाज ने गैंगस्टर एक्ट में डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी।

 

 

मामले में कोर्ट ने एमपी/एमएलए विजय कुमार गुप्ता की कोर्ट में सुनवाई हुई। एडीजीसी भास्कर मिश्र व एसपीपी गैंगस्टर घनश्याम श्रीवास्तव ने बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चारों आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान इरफान सोलंकी समेत सभी आरोपियों को तलब किया गया है। अगली तिथि पर आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो सकते है।

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