श्री आर0पी0 सिंह, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ जिला एवं सत्र न्यायालय के परिसर में विधिवत किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कानपुर में किया गया है। आज पूरे भारत वर्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य मुकदमों में कमी लाना है, जो न्यायालयों में पहले से लम्बित मामलें है उनको सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करना है, जो छोटे-मोटे आपराधिक मामलें है उनको कन्वेशन के आधार पर निस्तारण करना है। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से वादकारियों को सुविधाये मिलती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल के मामले, बैंक के मामले, मोटर दुर्घटना के मामले, वैवाहिक मामले, भरण पोषण के मामले व अन्य मामलें सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाते है।
2021-09-11
