*खाद्य विभाग जारी ताबड़तोड़ कार्रवाई आज*

*कुल 1200 किलोग्राम खोया (मूल्य ₹4,32,000/-) नष्ट किया गया, 04 नमूने जांच हेतु प्रयोगशाला प्रेषित*

 

*जिलाधिकारी ने कहा कि दुकानों पर “उपयोग अवधि” बड़े अक्षरों में अनिवार्य रूप से अंकित करें*

 

जिलाधिकारी श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देश के क्रम में आगामी दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज पर्व के अवसर पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु, विशेषकर खोया, पनीर, दूध, घी, मिठाइयाँ, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, खाद्य तेल एवं वनस्पति, रंगीन मीठे खिलौने एवं अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट पर नियंत्रण के लिए जनपद में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

 

इस क्रम में सहायक आयुक्त (खाद्य) श्री संजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में जनपद कानपुर नगर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा आज दिनांक 16.10.2025 को प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं निर्माण स्थलों से नमूने संग्रहीत किये गये एवं निम्न कार्यवाही की गई।

 

*आज की प्रवर्तन कार्यवाही का विवरण*

 

*खाद्य पदार्थ स्थान कार्यवाही का विवरण अनुमानि मूल्य*

 

1 *खोया भौती बाईपास, कानपुर नगर कच्द गाँव (अकबरपुर,* कानपुर देहात) से पिकअप व्हीलर द्वारा लाया गया खोया प्रथम दृष्टया खाद्य उपयोग हेतु अनुपयुक्त पाया गया। अरारोट व चीनी की मिलावट की स्वीकृति पर कुल 300 किग्रा खोया नष्ट कराया गया। ₹1,08,000/-

 

2 खोया *एन-ब्लॉक, किदवई नगर,* कानपुर देहात से कानपुर नगर अस्वच्छ परिस्थितियों में परिवहन कर लाया गया खोया मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त पाया गया। कुल 900 किग्रा खोया नष्ट कराया गया। ₹3,24,000/-

 

3 दूध की बर्फी *हंसपुरम, नौबस्ता, कानपुर* नगर जांच हेतु नमूना प्रयोगशाला प्रेषित।

 

4 *पनीर हंसपुरम, नौबस्ता,* कानपुर नगर जांच हेतु नमूना प्रयोगशाला प्रेषित।

 

कुल कार्यवाही सारांश

 

कुल 04 नमूने जांच हेतु प्रयोगशाला को भेजे गये।

 

*कुल 1200 किलोग्राम खोया (मूल्य ₹4,32,000/-) मौके पर नष्ट कराया गया।*

 

*खाद्य सचल प्रयोगशाला (FSW) द्वारा मौके पर खाद्य पदार्थों की जांच की गई।*

 

*26 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर स्वच्छता एवं हाइजीन बनाए रखने हेतु निर्देश दिए गए।*

 

*ग्राहक संतुष्टि फीडबैक स्टिकर विभिन्न स्थानों पर लगाए गए।*

 

 

जिलाधिकारी ने कहा कि दूध एवं छेने से बनी मिठाइयों के निर्माता एवं विक्रेता अपनी दुकानों पर मिठाईयों की *“उपयोग अवधि” (Use Before Date)* को बड़े अक्षरों में स्पष्ट एवं दृश्य रूप से अंकित करें, ताकि उपभोक्ताओं को ताज़ा एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके।

उन्होंने कहा कि *उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य सर्वोपरि है,*

 

*जिलाधिकारी की अपील*

 

जनपदवासियों से अपील की है कि

*“मिलावट के विरुद्ध आगे आएं और शिकायत करें। किसी भी स्थिति में मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा।”*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *