कानपुर : बाबा बिरयानी उर्फ मुख्तार अहमद और उसके बेटे समेत छह लोगों के खिलाफ जाजमऊ थाने में 2.86 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह आरोप है कि आरोपितों ने एक व्यवसायी से झूठे वादे करके करोड़ों रुपये का माल हड़प लिया और फिर धमकियां देकर रकम का भुगतान रोका। अंतत: उन्होंने गुपचुप तरीके से अपनी टेनरी बेचकर रकम को दुबई में निवेश कर दिया।

 

पीड़ित शमशेर आलम, जो डिफेंस कालोनी सी ब्लॉक के निवासी और नूर हाइड कंपनी के मालिक हैं, ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि बाबा बिरयानी और उसके बेटे महफूज ने उन्हें गुडविल टेनर्स के मालिक रईस आलम लारी, उनके बेटे मो. रहमान उर्फ सद्दाम और समीर आलम, सरीम आलम व आलम उर्फ सन्नी से मिलवाया। इसके बाद धमकी देकर उनसे 2016 से 2024 तक लगभग 2.86 करोड़ रुपये का कच्चा चमड़ा सप्लाई करवाया गया।

 

जब शमशेर आलम ने रकम मांगी, तो आरोपितों ने जान से मारने की धमकी देते हुए माल सप्लाई जारी रखने को कहा। बीच में गुडविल टेनरी के मालिक रईस आलम की मौत हो गई। पीड़ित ने कोर्ट में मामला दर्ज कराया, लेकिन आरोपियों ने गुपचुप तरीके से टेनरी बेच दी और पैसा आपस में बांटकर बाबा बिरयानी की मदद से दुबई में निवेश कर दिया।

 

हाल ही में, आपरेशन महाकाल के दौरान 17 अक्टूबर 2025 को, शमशेर आलम जब बाबा बिरयानी के प्रतिष्ठान पर पहुंचे, तो सभी आरोपितों ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देते हुए वहां से भगा दिया। इस घटना के बाद पीड़ित ने जाजमऊ थाने में शिकायत की। कार्रवाई न होने पर उन्होंने पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल से गुहार लगाई।

 

पुलिस आयुक्त के निर्देश पर जाजमऊ थाने में मामला दर्ज किया गया। आरोपित बाबा बिरयानी पहले नई सड़क हिंसा में फंडिंग के मामले में जेल जा चुका है। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्तार अहमद उर्फ बाबा बिरयानी, उसके बेटे महफूज, और गुडविल टेनर्स के मो. रहमान उर्फ सद्दाम, समीर आलम, सरीम आलम व आलम उर्फ सन्नी के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और धमकाने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *