कानपुर

लैंबॉर्गिनी हादसा केस में आरोपी शिवम मिश्रा को कोर्ट से जमानत, न्यायिक रिमांड की मांग खारिज

 

ACMM कोर्ट ने 20 हजार रुपये के मुचलके पर दी राहत, पुलिस नोटिस प्रक्रिया पर उठे सवाल

 

कानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी कार हादसा प्रकरण में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। एसीएमएम (ACMM) कोर्ट ने आरोपी शिवम मिश्रा को बड़ी राहत देते हुए पुलिस द्वारा मांगी गई 14 दिन की न्यायिक रिमांड की अर्जी खारिज कर दी और उसे 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। इस फैसले के बाद हाई-प्रोफाइल माने जा रहे इस मामले ने एक बार फिर चर्चा पकड़ ली है।

 

जानकारी के मुताबिक पुलिस जांच में यह बात सामने आई थी कि हादसे के समय शिवम मिश्रा ही ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। इसके बावजूद कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की नोटिस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे। बताया गया कि विवेचक द्वारा दो बार नोटिस दिए जाने का पर्याप्त प्रमाण अदालत में प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिस पर न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए रिमांड की मांग को उचित नहीं माना।

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