नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
बिल्हौर,कानपुर नगर।उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्वेंशन अभियान के अंतर्गत कमिश्नरेट कानपुर नगर को एक महत्वपूर्ण कानूनी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस आयुक्त के निर्देशन तथा पुलिस उपायुक्त पश्चिम एस.एम. कासिम आबिदी के निकट पर्यवेक्षण में की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी अभियोजन पैरवी के परिणामस्वरूप एक जघन्य अपराध में दोषी को कठोर सजा दिलाई गई।यह मामला थाना चौबेपुर से संबंधित है, जहां अभियुक्त द्वारा पीड़िता को डरा-धमकाकर दुष्कर्म किए जाने के आरोप में पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त शिवसिंह उर्फ टिंकू पुत्र जगदीश, निवासी ग्राम बिकरू, थाना चौबेपुर को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया।मामले की सुनवाई के उपरांत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-15, कानपुर देहात द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।इस प्रकरण में अभियोजन की प्रभावी पैरवी एडीजीसी अजय कुमार त्रिपाठी, कोर्ट मोहर्रर कांस्टेबल मोहित कुमार एवं पैरोकार हेड कांस्टेबल नरोत्तम दास द्वारा की गई, जिनके सशक्त तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्याय सुनिश्चित हो सका।
