आज दिनांक 22 3.2026 को माननीय न्यायालय संयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था )/कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर, क्रमशः वाद -संख्या 16/26 सरकार- बनाम विजय कुमार शर्मा पुत्र राम प्यारे शर्मा निवासी 33 गोपाल नगर( पुराने पीपल के पेड़ के पास) थाना सेन पश्चिम पारा कानपुर नगर एवं वाद संख्या 26/26 सरकार- बनाम कृष्ण कुमार उर्फ पिंटू यादव निवासी ग्राम सतवरी थाना सेन पश्चिम पारा कानपुर नगर को श्रीमान न्यायालय संयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर द्वारा अंतर्गत धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम- 1970,थाना सेन पश्चिम पारा कानपुर नगर में निर्गत आदेश दिनांक 07 03.2026 को अभियुक्त विजय कुमार शर्मा पुत्र राम प्यारे शर्मा निवासी 33 गोपाल नगर थाना सेन पश्चिम पर कानपुर नगर व अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ पिंटू यादव पुत्र स्वर्गीय अमर सिंह यादव निवासी ग्राम सतवारी थाना सेन पश्चिम पर कानपुर नगर को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा -3 की उप धारा 3 के अंतर्गत 03 माह के लिए कानपुर की सीमाओं से निष्कासित( अभियुक्त गण उपरोक्त को जिला बदर) किया गया है

 

माननीय न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में मुझ उप निरीक्षक विजय सिंह चौकी प्रभारी न्यू आजाद नगर थाना सेन पश्चिम पारा कमिश्नरेट कानपुर नगर द्वारा थाना स्थानी से समुचित पुलिस बल लेकर अभियुक्त गण उपरोक्त के अंकित पते पर जाकर मोहल्ले में डुग्गी पीटवाकर सर्वजन को सूचित करते हुए मोहल्ले में मुनादी करा कर *जिला बदर* की कार्रवाई कराई गई

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