अर्चना टाकीज के पुर्नउद्धार के विवादित प्रकरण मे कमिश्नर ने वढ़ाया स्टे

जालौन
अर्चना टाकीज के पुर्नउद्धार
के विवादित प्रकरण मे कमिश्नर ने वढ़ाया स्टे, संचालको ने कर लिया उदघाटन

कानून से खिलवाड़ करने वाले संचालक नही मान रहे है आयुक्त का स्थगन आदेश

एक तरफ आयुक्त ने लगायी रोक दूसरी तरफ कानून तोड़क आयोजक उदघाटन करके संचालित करने मे लगे व्यवस्थाय

उरई(जालौन)। उरई के अत्यन्त विवादित एवं वहु चर्चित अर्चना टॉकीज के विस्तार का प्रकरण कानून के उल्लघन एवं उदघाटन कर दिये जाने के कारण चर्चाओं का केन्द्र बन गया है।
उल्लेखनीय है कि कालपी रोड स्थित पुरानी अर्चना टॉकीज का विस्तार करके मल्टीप्लेक्स बनाए जाने का मामला जहां मण्डलायुक्त झांसी की अदालत मे न सिर्फ विचाराधीन है बल्कि इस पर कुछ भी न करने को लेकर आयुक्त की अदालत मे स्थगन आदेश भी पारित कर दिया है। पहले से एक दिसम्बर तक स्टे लागू था किन्तु टॉकीज की भूमि के मूल मालिक के पक्ष मे आयुक्त कोर्ट ने एक दिसम्बर तक के लिये जारी स्थगन आदेश को सुनवाई की तिथि 01 दिसम्बर की नियत कर दी है। मगर दूसरी ओर उरई नगर मे अतिसक्रिय वेहद विवादित भूमि हड़पू गिरोह के कर्ता धर्ता जो इस नए मल्टी प्लेक्स के संचालक है उन्होने कमिश्नर के आदेश को धता बताते हुए रंगारंग कार्यक्रम के साथ मुकदमे के बीच मे ही मल्टीप्लेक्स का उदघाटन भी कर दिया है तथा वहां व्यवसायिक गतिविधियां प्रारंभ कर दी गयी है। प्रार्थी ने बताया कि यह कृत्य कमिश्नर महोदय के न्यायालय के स्थगन आदेश का घोर उल्लंघन है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उरई मे भूमि संबंधी विवादों मे दुस्साहसिक ढ़ंग से न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है जो न्याय के लिये अत्यन्त अपमानजनक है। पीड़ित ने स्थानीय प्रशासन से मल्टीप्लेक्स के निर्माण के विरूद्व जारी किये गये आयुक्त के स्थगन आदेश का पूर्णतयः पालन कराने की मांग की है l

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