जैनपुर की श्याम बेकरी से होगी 50 हजार रुपये की वसूली, खाद्य पदार्थ जांच में मिला था अधोमानक
Thu, 04 Nov 2021
कानपुर देहात में जैनपुर की श्याम बेकरी से 50 हजार रुपये की वसूली होगी। हमीरपुर के न्याय निर्णायक अधिकारी के वसूली प्रमाण पत्र पर अकबरपुर तहसील प्रशासन यह कार्रवाई करेगा।
जैनपुर की श्याम बेकरी के खाद्य उत्पाद दूसरे जिलों में भी भेजे जाते हैं। हमीरपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने वर्ष 2006 में खाद्य पदार्थ का नमूना भरा था। प्रयोगशाला जांच में नमूना अधोमानक पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हमीरपुर के एडीएम वित्त एवं राजस्व/न्याय निर्णायक अधिकारी विनय प्रकाश श्रीवास्तव की कोर्ट में वाद दायर किया।
सुनवाई के बाद श्याम ब्रेकरी के संचालक लोकेंद्र कुमार पर 50 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया था। यह अर्थ दंड जमा नहीं किया गया। इस पर अर्थ दंड की वसूली के लिए 22 जून 2021 को आरसी जारी की गई।
कानपुर देहात के जैनपुर की बेकरी होने पर अब हमीरपुर के एडीएम वित्त एवं राजस्व ने यहां के जिलाधिकारी को वसूली प्रमाण पत्र भेजा है। कलक्ट्रेट के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सुरेश चंद्र सक्सेना ने बताया कि अकबरपुर तहसील से वसूली की प्रक्रिया की जानी है। आरसी तहसील कार्यालय भेजी गई है।
