कानपुर नगर l श्री दयानन्द प्रसाद, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) ने बताया है कि जन सामान्य को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के उद्येश्य से स्टाम्प कलेक्टरों, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) एवं सहायक आयुक्त स्टाम्प के न्यायालयों में भा०स्टा0अधि0 1899 की धारा 33, 47ए(1) एवं 47ए(3) के अन्तर्गत योजित स्टाम्पवादों के त्वरित निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2021 से 05 जनवरी, 2022 तक 10 दिवस के लिए एक विशिष्ट “स्टाम्प अदालत” आयोजित की जा रही है। उक्त योजना में पक्षकारों की परस्पर सहमति के आधार पर वाद का निस्तारण कराए जाने/कमी स्टाम्प जमा कराए जाने पर सरकार की ओर से (जो कि कमी स्टाम्प का 10 गुना तक है) को न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपण के साथ वाद का निस्तारण कराया जा सकता है। अतएव सभी पक्षकारों को इस सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित स्टाम्प न्यायालय में निश्चित तिथि पर उपस्थित होकर उक्त योजना का लाभ प्राप्त करें एवं स्टाम्पवाद का त्वरित निस्तारण कराएं।
2021-12-24
