जिलाधिकारी अपडेट 24 फरवरी 2022 कानपुर नगर ।
◆ अवैध खनन के प्रकरण पर होगी पूर्णत: सख्ती। बिना अनुमति बेसमेंट की खुदाई से आस पास के रिहाइशी इलाकों में हो सकता है जान माल का नुकसान । गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए संबंधित से जवाब तलब किया जाना समीचीन है।
◆ सरकारी सीयूजी नंबर पर प्राप्त शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर खनन अधिकारी को जांच हेतु भेजा, मौके पर बिना अनुमति के व्यवसायिक भवन के बेसमेंट निर्माण कार्य किया गया पाया गया व खनिज साधारण मिट्टी का उपयोग/ निस्तारण किया गया । मौके पर खुदाई का कार्य हुआ पाया गया ।
◆ निरीक्षण में यह भी पाया गया कि केडीए से बिना मानचित्र पास कराए 5 मंजिल का भवन तैयार कर लिया गया । कानपुर विकास प्राधिकरण को भी वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाए|
◆ बेसमेंट निर्माण के दौरान प्राप्त उप खनिज 554 घन मीटर साधारण मिट्टी के परिवहन का अर्थदंड रु0 14,860 /- (पांच लाख रुपये प्रति हेक्टेयर ) जमा कराने हेतु नोटिस दी गई।
◆ साथ ही सुसंगत धाराओं में प्रभावी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए ।
जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर खनन अधिकारी को जांच हेतु भेजा गया। प्लाट संख्या 805 रावतपुर कानपुर नगर में बेसमेंट खनन करते हुए 5 मंजिला इमारत बनाई गई जिसका केडीए से बिना नक्शा पास कराए कार्य किया जा रहा था इसके दृष्टिगत संबंधित इंफ्रा हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री संतोष कुमार गुप्ता निवासी 116 /565 रावतपुर गांव कानपुर के खिलाफ कार्यवही की गई।
