कानपुर नगर में उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ का गठन

कानपुर नगर
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अध्यक्ष श्री बिकानू राम ने बताया है कि जिला उपमोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कानपुर नगर में उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ का गठन किया जाना है। उन्होेंने बताया है कि उचित पात्रता वाले व्यक्तियों से आवेदन दिनांक 30 अप्रैल, 2022 तक आमंत्रित किये जाते हैं। जो मध्यस्थ के रूप में पैनल बद्ध होने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे, जिसमें जिला उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और राज्य के उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवा निवृत्त सदस्य, दस वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारी, वकालत में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता, जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ में पैनल बद्ध मध्यस्थ, मध्यस्थता/सुलह में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति, न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवा निवृत्त अधिकारी होगे।
उन्होंने बताया है कि निम्न उल्लिखित व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में पैनल बद्ध होने के लिए अनर्ह माने जायेंगे, जिसमें ऐसा व्यक्ति जिसे दिवालिया के रूप में न्याय निर्णीत घोषित किया गया हो, ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, लगाये गये हों, और लम्बित पड़े हो।, ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी अपराध के लिए दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अन्तग्र्रस्त हेतु सिद्ध दोष ठहराया गया हो ।, ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गयी हो और लम्बित हो, दण्डित किया गया हो।, ऐसा व्यक्ति जो उपभोक्ता विवाद के विषय में हितबद्ध रखता हो अथवा उससे सम्बन्धित हो अथवा जो वृतिक क्षमता सहित किसी भी रीति में उपभोक्ता विवाद में किसी भी पक्ष या उसके किसी सहभागी, सहयोगी,. प्रमोटरों, मूल कम्पनी, अनुषंगी कम्पनी, भागीदारों, निदेशकों या कर्मचारी इत्यादि से सम्बन्धित हो अथवा सम्बद्ध हो अथवा जुड़ा हुआ हो।
उन्होंने बताया कि अर्ह व्यक्ति अपना पूर्ण नाम, पता, शैक्षिणिक योग्यता, अनुभव, टेलीफोन/मोबाइल नम्बर का विवरण उल्लिखित करते हुए, आवेदन दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कानपुर नगर के कार्यालय में केवल रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही स्वीकार किये जायेगें। आवेदक को आवेदन पत्र पर अपना स्व हस्ताक्षरित अद्यतन फोटो चस्पा करना होगा। मध्यस्थों की संख्या आवश्यकतानुसार तय की जायेगी। मीडिएशन सेन्टर हेतु स्थान मिलने के पश्चात मध्यस्थों की नियुक्ति की जायेगी।

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