मसवानपुर क्षेत्र (आवास विकास) में स्थित ‘‘मामा तालाब’’ की भूमि के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त द्वारा आज अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) कानपुर नगर, उपजिलाधिकारी (सदर), तहसीलदार (सदर), कानपुर नगर तथा अधीक्षण अभियन्ता, आवास विकास, कानपुर के साथ सुनवाई करते हुए सभी सम्बन्धित अभिलेख देखे गये। तालाब से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण कराया गया और इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) कानपुर नगर से आख्या दिनांक 06-07-2021 प्राप्त की गयी। उक्त आख्या के अनुसार तालाब की भूमि पर बिना किसी सक्षम अधिकारी/न्यायालय के आदेश से विभिन्न व्यक्तियों के नाम अंकित कर दिये गये हैं। मण्डलायुक्त ने जिलाधिकारी कानपुर नगर को निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में वाद दर्ज कराते हुए फर्जी इन्द्राज को नियमानुसार खारिज कराकर दो माह में अवगत कराया जाये।मण्डलायुक्त द्वारा जिलाधिकारी, कानपुर नगर को यह भी निर्देशित किया गया कि राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में अंकित भूमि पर बिना सक्षम अधिकारी/न्यायालय के आदेश से जो इन्द्राज बदल दिये गये हैं, उसके लिये उत्तरदायी कार्मिकों/व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाये। उक्त अवैधानिक कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/दोषियों को दण्डित किया जायेगा।अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की प्राप्त आख्या के अनुसार श्रेणी-3 की भूमि को आवास विकास परिषद द्वारा अधिग्रहीत कराकर अंकित खातेदारों को बिना अभिलेखों का परीक्षण किये गलत तरीके से मुआवजे का भुगतान किया गया है। मण्डलायुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, आवास विकास को इस प्रकरण को मुख्यालय के संज्ञान में लाते हुए राजस्व अभिलेखों में अवैधानिक रूप से श्रेणी-3 के रूप में दर्ज व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही व मुआवजे के रूप में भुगतान की गयी धनराशि की वसूली कराये जाने हेतु दो माह में प्रभावी कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये।

2021-07-06
