कानपुर नगर, दिनांक 06 अप्रैल, 2022 (सू0वि0)
उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) श्री दयानंद प्रसाद ने उ0प्र0 सामान्य निर्वाचन-2022 में जनपद कानपुर नगर के निर्वाचन क्षेत्रो के प्रत्याशियो को सूचित किया है कि लोेक प्रतिनिधित्व की धारा-77 के अनुसार विधानसभा के प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके नामंाकन की तिथि से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथि (जिसमें दोनो की तिथियाॅ सम्मिलित हैं) के मध्य उसके द्वारा या उसके निर्वाचन एजेण्ट द्वारा किए गये सभी व्ययों का पृथक एवं सभी लेखा रखा जाना अनिवार्य है। यह भी की धारा-78 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के 30 दिनो के अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपने निर्वाचन व्ययों की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होती है।
उन्होंने बताया है कि निर्वाचन परिणोमोपरान्त 30 दिन की सांविधिक सीमा अर्थात दिनांक 09 अप्रैल, 2022 दिन-शनिवार तक या उसके पूर्व जनपद कानपुर नगर के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अपना अन्तिमीकृत/हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय लेखा-अनुलग्नक-ड02 में समग्र सार विवरण, अनुलग्नक-ड01 में दैनिक लेखा रजिस्टर जिसकी व्यय प्रेक्षक द्वारा जांच की गयी हो, मूल रुप मे बिल/वाउसर्च तथा शपथ-पत्र आदि सहायक दस्तावेजो के साथ कोषागार कानपुर नगर के कक्ष संख्या-01 में उपस्थित होकर अपने व्यय लेखों का मिलान/लेखा समाधान बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
2022-04-06
