आवास हेतु जांच में अपात्र होने पर नहीं मिल पाया आवास योजना का लाभ

कानपुर नगर ।
श्री राम सजीवन पुत्र श्री शिवपाल निवासी ग्राम शाह विकास खंड भीतरगांव के द्वारा जिलाधिकारी शिकायत किया की गई कि विगत 3 वर्ष पूर्व आवास के किए गए सत्यापन में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा आवास हेतु जांच की गई थी जो उनके द्वारा पात्र होने के बाद भी श्री राम सजीवन को अपात्र दर्शाया गया था, जिससे उसको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। उक्त के संबंध में उनके द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई जिलाधिकारी द्वारा उक्त शिकायत की जांच के निर्देश परियोजना निदेशक डीआरडीए से कराई गई। जिसमें श्री शेष कुमार ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा गलत जांच रिपोर्ट लगाया जाना प्रकाश में आया। परियोजना निदेशक डीआरडीए की आख्या के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर के निर्देश पर जिला विकास अधिकारी कानपुर नगर के द्वारा श्री शेष कुमार ग्राम विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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