मण्डलीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल की बैठक मण्डलायक्त⁄ चेयरमैन की अध्यक्षता में उनके कैम्प कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में ५ नए सन्दर्भ पंजीकृत किए जाने हेतु प्रस्तुत किए गए‚ जिन्हें काउंसिल द्वारा पंजीकृत करते हुए आगे की कार्यवाही किए जाने हेतु निर्णय दिया गया। इन पंजीकृत 5 केस में से 1 मेसर्स हिमयोग स्टील्स बनाम मेसर्स मिर्जापुर इलेक्टिरकल इण्डस्टरीज‚ मिर्जापुर के मध्य आपस में सुलह हो गयी । वादी को पूर्ण भुगतान प्राप्त हो गया तथा काउंसिल को सम्बोधित उसने अपने पत्र दिनांकः 10.08.2021 द्वारा प्रकरण को समाप्त किए जाने का अनुरोध किए जाने पर कांउसिल द्वारा प्रकरण डिस्पोज किए जाने का निर्णय लिया गया।
उपरोक्त के अतिरिक्त सुलह–समझौता हेतु प्रस्तुत 12 सन्दर्भो में से 4 प्रकरणों में सुलह समझौता लगभग रुपया 35.00 लाख भुगतान हेतु अवधि प्रदान किए जाने के साथ हुआ। इसी प्रकार २ प्रकरणें में प्रतिवादी एवं वादी के मध्य अभिलेखों का आदान–प्रदान कराया गया तथा सन्दर्भ में १० दिन के अन्दर उत्तर दाखिल किए जाने के निर्देश दिए गए।
काउंसिल कार्यालय द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस भेजे जाने तथा प्रतिवादियों को प्राप्त हो जाने के बाद भी 4 प्रकरणों में प्रतिवादी अथवा उनका कोई अधिकृत प्रतिनिधि काउंसिल के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और न ही अनुपस्थिति के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना–पत्र ही दिया गया। इस सम्बन्ध में काउंसिल द्वारा निर्णय दिया गया कि इस प्रकार के अनुपस्थित प्रतिवादियों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए उनका लिखित उत्तर⁄कथन काउंसिल कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु दिनांकः 25.08.2021 तक का समय प्रदान किया जाता है। कांसिल की आगामी बैठक में अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित होने अथवा निर्धारित तिथि तक कथन प्राप्त होने पर मेरिट के आधार पर तथा अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित न अथवा लिखित कथन⁄उत्तर उपलब्ध न कराये जाने की दशा पर वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख⁄साक्ष्यों के आधार पर काउंसिल द्वारा एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया जाएगा‚ जो वादी को बाध्यकारी होगा।
विशेष परिस्थितियों में एक ही वादी के दो प्रकरणों में वादी एवं प्रतिवादी के उपस्थित न हो सकने के कारण एक अवसर प्रदान करते हुए प्रकरणों को आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए।

2021-08-10
