*उत्तर प्रदेश में पान मसाला और तंबाकू की संयुक्त बिक्री पर रोक, आदेश आज से लागू__
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1 जून 2024 से राज्य में एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की संयुक्त बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इस आदेश का उद्देश्य राज्य में तंबाकू और उससे संबंधित उत्पादों के सेवन को नियंत्रित करना और जनस्वास्थ्य को सुधारना है। राज्य सरकार ने इस आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश जारी किया है।
*पिछला प्रतिबंध और उसका अवहेलना*
उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार ने तंबाकू युक्त पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाना और तंबाकू सेवन के खिलाफ सख्त कदम उठाना था। हालांकि, कुछ कंपनियों ने इस प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए पानमसाज के साथ तंबाकू की बिक्री जारी रखी। इन कंपनियों ने अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर पान मसाला और तंबाकू बेचने के नियमों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे यह जरूरी हो गया कि सरकार इस दिशा में कठोर कदम उठाए।
*नए प्रतिबंध का उद्देश्य*
सरकार का यह नया आदेश उन शराब को प्रभावित करता है जो पान मसाला और तंबाकू बोने को एक ही जगह पर बेच रही थीं। इस प्रतिबंध का उद्देश्य इन उत्पादों की उपलब्धता को कम करना और लोगों को तंबाकू सेवन की लत से छुटकारा दिलाना है। यह प्रतिबंध राज्य के सभी जिलों में लागू होगा और इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं।
*आदेश को लेकर भविष्य की योजना*
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन किया जाएगा और इसका उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, सरकार तंबाकू सेवन के खिलाफ जन जागरूकता अभियान भी चलाने की योजना बना रही है, जिससे लोग इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक हो सकेंगे। बरहाल उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय राज्य में तंबाकू और पान मजे के सेवन पर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल जनस्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि तंबाकू से होने वाली बीमारियां और मृत्युदर में भी कमी आएगी। सरकार और समाज दोनों की यह जिम्मेदारी है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें और नशा मुक्त समाज की ओर अग्रसर हों।