दिनांक 25 जून 2024

 

*1 जुलाई से नए कानून की पुस्तकों में पुराने कानून का इतिहास व बारीकियां समझने के लिए नए कानून की पुस्तकों में अंश जोड़ा जाए और मंथन करके लागू किया जाए अभी लागू करना जल्दबाजी होगी*

*हाजी फजल महमूद*

 

कानपुर मंगलवार समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर के प्रबुद्ध तथा प्रमुख अधिवक्ताओं व सपा की कोर कमेटी की बैठक सपा महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद की अध्यक्षता में शाम 4:00 बजे सपा कार्यालय 7 नवीन मार्केट में आरंभ हुई

 

बैठक का संचालन महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव मिंटू ने किया

 

बैठक में 1 जुलाई से केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा इंडियन एविडेंस अधिनियम 1972 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून लागू करने के विषय पर परिचर्चा आरंभ हुई बैठक में सर्व समत्त से तय हुआ कि उपरोक्त तीनों कानून की पढ़ाई के लिए विशेष शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य आरंभ कराया जाए तथा उक्त तीनों कानून की पुस्तकों में एक भाग में पुराने कानून का इतिहास समझाने के लिए वह तकनीक और बारीकि स्तर तक अवगत हेतु नए कानून की किताबों में उक्त अंश को महत्व दिया जाए और ला छात्रों को शिक्षण में महत्व देखकर 3 साल बाद लागू किया जाए

 

बैठक को संबोधित करते हुए सपा महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं व 20 नए अपराधों को जोड़ा गया है 33 अपराधों में जेल की सजा को बढ़ाया गया है तथा 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है इसी प्रकार 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान और 19 धाराओं में नए कानून निरस्त किये गये है निष्पक्ष और त्वरित न्याय दिलाने का उद्देश्य तभी सफल होगा जब नई पीढ़ी के ला छात्रों को उक्त पुस्तकों में नए व पुराने कानून का इतिहास परिभाषित कर उन्हें महत्व से अवगत कराया जाए

 

समाजवादी पार्टी के नेता व वरिष्ठ अधिवक्ता बंटी सेंगर एडवोकेट ने संबोधन में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (सी-आर पी-सी )में कुल 484 धाराएं थी अब 531 धारा है कुल 177 प्रावधानों में बदलाव किया है नौ सेक्शन और 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं 44 नए प्रावधान जोड़े गए तथा 14 धाराएं निरस्त की गई है तथा 35 जगहो पर वीडियो की धाराओं को जोड़ा गया है

 

सपा के प्रदेश सचिव के के शुक्ला एडवोकेट ने संबोधित करते हुए कहा कि नए अधिनियम भारतीय साक्षयअधिनियम में कुल 167 की जगह पर 170 धाराएं होगी 24 धाराओं में बदलाव नजर आ रहा तथा दो नई धारा तथा 6 उप धाराएं जोड़ी गई 6 धाराएं इस अधिनियम के तहत निरस्त की गई है श्री शुक्ल ने आगे कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पुस्तक में पुराने कानून के अंश को छपवाकर नये बारीकियों से कानून के छात्रों को अवगत कराया जाए तभी इस मकसद पर छात्र अध्ययन को महत्व देकर आगे अग्रसर हो सकेगा सपा महानगर में उक्त आशय का प्रस्ताव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव को भेज कर अवगत कराया गया

 

सपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव मिंटू ने कहा कि इस कानून में बदलाव के लिए पूरे प्रचार प्रसार से सुझाव लेना चाहिए केवल 18 राज्यों से लगभग 3200 सुझाव आए जो काम है प्रसार तथा कॉलेज में सेमिनार से और सुझाव लेना चाहिए

 

बैठक मे प्रमुख रूप से प्रदेश सचिव के के शुक्ला एडवोकेट, महासचिव संजय सिंह बंटी सेंगर ऐडवोकेट,वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव मिन्टू,नंदलाल जयसवाल,परमवीर गंभीर ऐडवोकेट,हाजी अयूब आलम,अर्पित त्रिवेदी एडवोकेट,रजत मिश्रा,प्रशांत सिंह सेंगर ऐडवोकेट,उमा देवी ऐडवोकेट,इशरत इराकी,निशांत गुप्ता,संजय निषाद,रामू वर्मा आदि लोग मौजूद रहे।।

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