पेंशनसे की राशिकृत धनराशि की कटौती 10 वर्ष तक ही की जाये
कानपुर, संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति उ.प्र. के मंडल संयोजक इंजीनियर ए एन द्विवेदी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर कहा कि पत्र संठ जेसी० 61/24 दि०६:४२०३२ के क्रम में उ.प्र. के राज्य पेंशनर्स के राशिकृत धनराशि को कटौती वर्तमान में संनि तिथि से 15 वर्ष तक की अवधि तक की जाती है जबकि वास्तविक रूप में यह धनराशि लगभग 10 वर्ष तक की अवधि में ही पूर्ण से जाती है। इस भिन्नता को दूर करने तथा पेंशनर्स को राहत देने हेतु संयुत पेंशनर्स कल्याण समिति कानपुर द्वारा एक भारत सरकार एवं प्रदेश मुख्यमंत्री को सम्बोधित एक ज्ञापन / ध्यानाकर्षण पत्र जिलाधिकारी कानपुर नगर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया’ इस ज्ञापन में यह अनुरोध किया गया है कि हरियाणा प्रदेश सरकार एवं पंजाब प्रदेश सरकार को भाति उ.प्र. के राज्य पेंशनर्स की राशिकृत धनराशि को कटौती भी 10 वर्ष तक की अवधि में हो को जाये उल्लेख- नीय है कि हरियाणा प्रदेश सरकार के आदेश दिनांक 16-7-2024 एवं पंजाब प्रदेश सरकार के आदेश दिनांक २१-8-2024 के शरापेंशनर्स को उक राशिकृत् धनशाश 1 की कटौती 10 वर्ष तक आदेश दिये ही किये जाने के १ गते है। यह शापन सोमाने के मण्डल संयोजक / अहा ३० ए० एन० द्विवेदी के नेतृत्व में सोमौत से सम्बद्ध 17 घटक संघी के पदाधिकारियों/सदस्यों को भारी संख्या में उपस्थिति में दिया गया। इस ज्ञापन कार्य क्रम में प्रमुख रूप से सर्व से० नि०- जिला जज आर. एस. पाडेय अपर जिलाधिकारी के०की अग्रवाल, अनिल मिश्रा, अ० सुरेश चन्द्र गुप्ता, बी० एस.तिवारी, के पी० सिंह, रमेशचन्द्र गुप्ता, आर. एस० यादव, प्रताप नरायन सचान, राम कुमार शुक्ल, पी० एन० दीक्षित, विनोद दीक्षित, हरिखचाद्रक्मो शिवकिशोर मिया आर यू खान, आर. के ० दीक्षित, एस. सी. शमी, सो० बी. सिंह गौर, लाल सिंह जे दांतात त्रिपाठी, बी० एच० दीक्षित, ऋषिकेश दीक्षित, ए०एल० बघेल, आर सी पटेल रामप्रकाश शुक्ला, सुशील बाजपेयी, राजेश शुक्ला, एस. एन० बाजपेयी, सुरेशचन्द्र यादव प्रेमदास, रामप्रकाश मिया, राकेश तिवारी, इत्यादि लोग मौजूद रहे!