नया वक्फ विधेयक भारत में वक्फ के लिए मौत की घंटी है
कानपुर – सूबे की प्रमुख दीनी व समाजी तन्ज़ीम मुस्लिम वैल्फेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अल्हाज मुहम्मद शारिक़ बेग़ बरकाती ने भारत सरकार को एक ज्ञापन भेज कर नये वक्फ विधेयक बिल पर तन्ज़ीम की जानिब से एहतेजाज दर्ज करवाया और कहा कि वक्फ संपत्तियां पूरे भारत में फैली हुई हैं। वे न केवल मुस्लिम समुदाय के कमजोर वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करती हैं, बल्कि वे इसकी विरासत और सामाजिक उत्थान के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करती हैं। इस प्रकार, वक्फ की सुरक्षा मुसलमानों के मौलिक धार्मिक अधिकारों की रक्षा कर रही है।
वक्फ, या मुसलमानों द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए दान के रूप में दी गई संपत्तियां, भारतीय रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा ज़मींदार है। इतनी बड़ी संपत्ति के बावजूद, यह देश भर में 32 बोर्डों के माध्यम से शासित है, एक खराब संस्था है। इसका कारण कुप्रबंधन और अनियमितताएं हैं। अब, इसके शासी संकटों को दूर करने के बजाय, केंद्र सरकार द्वारा प्रख्यापित नए विधेयक ने इसे और भी अधिक नीचे गिरा दिया है। एनडीए सरकार जिस नए वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को पेश करने का इरादा रखती है, उसने वास्तव में भारत में समान लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ रहने की मुसलमानों की आकांक्षाओं को गहरा झटका दिया है।इस महीने की शुरुआत में लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से 44 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्य बदलावों में वक्फ संपत्तियों की स्थापना के लिए वक्फ विलेखों को अनिवार्य बनाना, एक केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली बनाना और जिला कलेक्टरों को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने का अधिकार देना शामिल है। मुसलमानों का आरोप है कि हितधारकों के साथ किसी भी परामर्श के बिना संशोधन लाए गए।मजारों पर, गरीबों के लिए लगभग रोजाना एक निःशुल्क रसोई चलती है। ऐसी सेवा किसी भी सरकारी योजना जैसे कि निःशुल्क राशन, विधवा सहायता कार्यक्रम आदि के समान है।