सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या 1657/ सीईओ-2 दिनांक 14.11.2024 के साथ संलग्न उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14 नवम्बर 2024 के माध्यम से निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 (1881 की एक्ट सं0-26) की धारा-25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-Pub. 1, दिनांक 08 जून 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, के कम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोद्या ने विधान सभा उप निर्वाचन 2024 से सम्बन्धित जनपद में निर्वाचन के प्रयोजन दिनांक 20.11. 2024 (बुधवार) को कोषागार तथा उप कोषागार सहित सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
213 सीसामऊ विधान सभा उप निर्वाचन 2024 से सम्बन्धित असाधारण गजट दिनांक 18.10. 2024 द्वारा मतदान का समय पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक नियत किया गया है।