कानपुर
शहर कांग्रेस कमेटी ने सम्भल जामा मस्जिद मामले में जिला अदालत के आदेश के खिलाफ दिया ज्ञापन
संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को मन्दिर बताने के दावे को जिला अदालत द्वारा स्वीकार किए जाने का विरोध दर्ज करवाते हुए आज शहर कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग ने एक ज्ञापन के माध्यम से मांग करी है कि धार्मिक चश्मा उतरते हुए सरकार इस मामले की न्यायिक जांच करवाए और हिंसा में मृत हुए लोगों को राहत प्रदान करे ।
शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक मोर्चा चेयरमैन इम्तियाज़ रईस ने बताया कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 तक धार्मिक स्थलों का जो भी चरित्र था वो यथावत रहेगा, इसे चुनौती देने वाले किसी भी प्रतिवेदन या अपील को किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकार में स्वीकार भी नहीं किया जा सकता । जब कानून स्पष्ट तौर पर कहता है कि ऐसी कोई याचिका किसी कोर्ट में मान्य नहीं होनी चाहिए तब सम्भल में ही हिंसा में होने वाली मृत्यु के दोषी आखिर कौन है ।