*कानपुर ज्योति श्यामदासानी हत्याकांड*

 

*-पति सहित पांच आरोपियों की सजा के खिलाफ अपील खारिज*

 

*-एक आरोपी मनीषा मखीजा आरोप मुक्त,बरी*

 

 

*-ट्रायल कोर्ट से बरी तीन आरोपियों को सजा दिलाने की अपील भी खारिज, ट्रायल कोर्ट का फैसला सही करार।*

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थाना स्वरूप नगर,कानपुर नगर के बहुचर्चित ज्योति हत्याकांड में आरोपी मनीषा मखीजा के खिलाफ अपराध में लिप्त होने के ठोस सबूत न होने के आधार पर आरोप से बरी कर दिया है।और शेष आरोपियों उम्रकैद की सजा भुगत रहे ज्योति के व्यवसायी पति पीयूष श्यामदासानी , अवधेश चतुर्वेदी,रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया ,सोनू कश्यप व आशीष कश्यप को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा बरकरार रखी है।

साथ ही ट्रायल कोर्ट से मुकेश श्यामदासानी ,पूनम श्यामदासानी व कमलेश श्यामदासानी को बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील खारिज करदी है और ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही करार दिया है।

कोर्ट ने अवधेश चतुर्वेदी व आशीष कश्यप की जमानत निरस्त करते हुए इन्हें तत्काल हिरासत में लेकर ट्रायल कोर्ट की सुनाई सजा पूरी करने के लिए जेल भेजने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति ए के सांगवान तथा न्यायमूर्ति एम ए एच इदरीसी की खंडपीठ ने पीयूष श्यामदासानी सहित अन्य आरोपियों की सजा के खिलाफ दाखिल अपीलों की सुनवाई करते हुए दिया है।

मालूम हो कि पीयूष श्यामदासानी ज्योति श्यामदासानी के साथ 27जुलाई 14को रेस्टोरेंट गये।खाने के बाद वहां से निकले।और रात में ज्योति की षड्यंत्र कर हत्या कर दी गई।पति पीयूष ने पुलिस को झूठी सूचना देकर गुमराह करने की कोशिश की। किंतु फोन काल डिटेल से अपराध का खुलासा हुआ।सत्र अदालत कानपुर नगर ने आरोपियों को 21अक्टूबर 22को सजा सुनाई।जिसको अपीलों में चुनौती दी गई थी। ट्रायल कोर्ट में पुलिस ने 37 गवाह पेश किए।पांच आरोपियों की अपीलें खारिज कर दी गई।और एक मनीषा मखीजा को बरी कर दिया गया।जिन तीन लोगों को ट्रायल कोर्ट ने बरी किया था उन्हें भी दंडित करने की मांग में दाखिल अपील खारिज कर दी गई है।

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