अधिवक्ता श्री विकास शुक्ला ने प्रेस वार्ता ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा खुले आम माननीय न्यायालय के आदेशो के अवहेलना की जा रही है। प्रकरण के अनुसार भूखण्ड सं0 312 ब्लाक सी-1 इन्द्रा नगर की स्वामिनी द्रौपदी देवी ने मननीय न्यायालय सिविल जज सिनियर डीविजन में वाद सं0 2013/2024 दाखिल किया था। जिसमें न्यायालय द्वारा प्राािर्थनी के कब्जा व दखल में हस्ताक्षेप करने से प्रतिवादी प्राधिकरण को रोका गया था। परन्तु प्राधिकरण के आलाधिकारियों ने आदेशो की जानकारी होने के बावजूद माननीय न्यायालय के आदेशो का उल्लंघन करते हुये प्रार्थिनी की बाउण्ड्री वाल गिरा दी गयी। जबकि प्राधिकरण के उपविधि/नियमो के अन्र्तगत बाउण्ड्री वाल के लिये किसी भी प्रकार की अनुमति आवश्यकता नही होती है। परन्तु धनउगाही न हो पाने के कारण प्राधिकरण के अधिकारियों शत् शुक्ला, जे0ई0 कैलाश सिंह, जनार्धन सिंह व संदीप मोदनवाल ए0ई0 द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से बिना किसी पूर्व सूचना के प्रार्थिनी की बाउण्ड्री वाल को ध्वस्त करा दिया गया है। जो कि प्राधिकरण की पारदर्शी व्यवस्था के विरूद्ध है। प्रार्थिनी ने प्रकरण की शिकायत प्रमुख सचिव एवं माननीय मुख्यमंत्री से भी की है। ताकि वृद्ध महिला प्रार्थिनी को न्याय मिल सकें।
प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से एड0 रमाकानत यादव, एड0 मनोज तिवारी, एड0 विकास शुक्ला, एड0 भगवती प्रसाद, एड0 पंकज दीक्षित, एड0 आर0सी0 गुप्ता, एड0 चन्द्र प्रकाश शर्मा, एड0 अंकित दीक्षित आदि लोग उपस्थित थे।
2025-01-09