15 फरवरी, 2025 कानपुर नगर।

 

जिलाधिकारी श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में बैठक संपन्न हुई। बैठक में अधिनियम का अनुपालन कराए जाने एवं समस्त कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में धारा 4 के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान एवं तंबाकू का सेवन पूर्णत प्रतिबंधित है का उल्लंघन करने पर ₹100 तक की आर्थिक दंड की कार्रवाई किए जाने के निर्देश समस्त विभागाध्यक्ष को दिए गए।

 

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियो को निर्देश दिए गए

 

– जनपद में धारा 6 के अंतर्गत किसी भी विद्यालय के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री न किए जाने की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए ।इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक यह सुनिश्चित कराए कि समस्त प्राचार्यों से सूचना ले कि उनके विद्यालय के 100 गज के दायरे में पान मसाले की दुकानें है कि नहीं।

 

– समस्त सरकारी कार्यालय तम्बाकू मुक्त हो प्रांगण हो समस्त विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित कराए।

 

– मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित कराए कि 28 फरवरी तक कितने कार्यालयों में कोटपा के अंतर्गत कितने लोगों के चलान किए गए, उसने कितना पैसा वसूल किया गया।

 

– सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि समस्त विद्यालयों में कोटपा (सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट एक्ट-2003 ) की धारा 4 एवं 6 का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने एवं समय-समय पर विद्यार्थियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए ।

 

– अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद के प्रत्येक ब्लॉक के एक-एक गांव का चयनित कर तंबाकू मुक्त गांव घोषित किए जाने का अभियान चलाया जाए।

 

– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि बच्चों के माध्यम से उनके अभिभावकों को तम्बाकू से होने वाली बीमारियों के विषय में उन्हें जागरूक किया जाए ।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन,मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरि डॉ. हरिदत्त नेमी, जिला विद्यालय निरीक्षक समेत समस्त संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *