कानपुर में टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित जीएसटी अधिनियम की धारा 128A के अंतर्गत करदाताओं को दी जाने वाली राहत पर एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में मुख्य वक्ता अधिवक्ता एस. एस. निगम ने इस नई योजना के लाभ, शर्तों एवं अनुपालन प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा की। गई धारा 128A के तहत करदाताओं को इस धारा के तहत वे करदाता, जिन्होंने धारा 73 के अंतर्गत जारी नोटिस या आदेशों पर समय सीमा के भीतर कर भुगतान किया है, दंड (पेनल्टी) से पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी।योजना का लाभ लेने के लिए प्रक्रिया करदाता को GST DRC-03 फॉर्म का उपयोग करके कर भुगतान करना होगा आंशिक रूप से गलत रिफंड के यदि किसी करदाता पर आंशिक रूप से गलत रिफंड का आरोप लगाया गया है, तो ऐसे मामलों में करदाता को पूर्ण कर देयता चुकाने के पश्चात ही इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। फॉर्म भरने की प्रक्रिया: सह-वक्ता राजदीप जयसवाल ने गोष्ठी में भाग लेने वाले कर सलाहकारों और व्यापारियों को GST पोर्टल पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया का लाइव डेमोंस्ट्रेशन दिया। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। वे करदाता जो लंबे समय से कर विवादों में फंसे थे अब इस योजना के तहत राहत प्राप्त कर सकते हैं। ब्याज और दंड (पेनल्टी) का बोझ समाप्त होने से व्यापारियों को वित्तीय रूप से राहत मिलेगी।टैक्स गोष्ठी की अध्यक्षता अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा की गयी। संचालन महामन्त्री अमित शुक्ला द्वारा किया गया।आभार संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम धवन ने व्यक्त किया। वहीं पर मौजूद अधिवक्ताओं ने भी अपनी-अपनी सलाह दी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *