कानपुर नगर, 25 फ़रवरी, 2025
मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर के0 विजयेन्द्र पाण्डियन की अध्यक्षता में आज जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों की उपस्थिति में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक शिविर कार्यालय छः बंगलिया आर्यनगर में सम्पन्न हुयी।
अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में सम्बन्धित एजेण्डा बिन्दुओं से सम्बन्धित आवेदक/मोटर आपरेटर्स को बुलाकर सुना गया।
**बैठक में ये निर्णय लिये गये*
* कैरेज बाई रोड एक्ट 2007 के अन्तर्गत “कामन कैरियर” के अन्तर्गत 03 नये पंजीकरण एवं 03 आवेदन के नवीनीकरण पर विचार कर निर्णय लिया गया।
सार्वजनिक सेवायान द्वारा यात्रा के टिकटों की बिक्री हेतु अभिकर्ता अनुज्ञप्ति (Agent license for sale & ticket for travel by public service vehicle) के लिये प्राप्त 01 आवेदन पत्र को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
औरैया-घटियाघाट पर माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच द्वारा रिटयाचिका सं0 6697 वर्ष 2019 में जारी स्थगनादेश के विरुद्ध लिये गये निर्णय दिनांक 25.05.2024 के परिप्रेक्ष्य में स्टैज कैरेज परमिट स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
स्टैज कैरेज परमिट सं० 2018/SC/2000 पर सहपरमिटधारक श्री रामकिशोर की मृत्योपरान्त मृत्यु की सूचना न देकर सहपरमिटधारक श्री राजकुमार द्वारा मृत्यु की सूचना छिपाकर परमिट का नवीनीकरण व परमिट पर अन्य वाहन का प्रतिस्थापन कराये जाने के कारण परमिट निरस्तीकरण करने का निर्णय लिया गया।
कानपुर संभाग के प्राइवेट बस मार्ग घण्टाघर बकेवर पर जारी स्थायी सवारी गाड़ी परमिट सं० यूपी/78/एससी/बस/2018/72 नवीनीकरण आवेदन पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार कर नवीनीकरण करने का निर्णय लिया गया।
कानपुर महानगर में संचालित छोटी बसों के स्थान पर 28 सीट्स तक की वाहनो को चलाये जाने पर विचार कर निर्णय लिया गया।
स्थाई स्टेज कैरेज, कानपुर नगर बस परमिट सं० स्कूल बस / वैन/ टेम्पो एवं आटो रिक्शा के परमिटों की वैधता 5 वर्ष से अधिक समय पूर्ण होने के पश्चात् परमिटधारक द्वारा परमिट का नवीनीकरण नहीं कराये जाने के कारण विचार कर परमिट निरस्तीकरण करने का निर्णय लिया गया।
केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 84 में समस्त प्रकार के परमिटों की आवश्यक शर्तें निर्धारित है, जिनके उल्लंघन की दशा में परमिट शर्त उल्लंघन के विरुद्ध धारा 86 के अन्तर्गत 08 परमिट को निरस्त किये जाने पर विचार कर निर्णय लिया गया।
कानपुर नगर की नगर सीमा में संचालित सी०एन०जी० टेम्पो-टैक्सी परमिट सं० यूपी/78/सीटीसी/टेम्पो/2007/06832 जिस पर वाहन संख्या यूपी 78बीटी0305 माडल 2007 सीएनजी चलित आच्छादित है, के परमिटधारक श्री जितेन्द्र बाजपेयी पुत्र श्री बी०पी० बाजपेयी निवासी 628/3ए शिवनगर मसवानपुर, कानपुर द्वारा अपनी वाहन अरुणा जायसवाल को इकरारनामा करके विक्रय कर दी गयी थी। परमिट धारक श्री जितेन्द्र बाजपेयी को सचिव, प्राधिकरण द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कई बार सुनवाई का अवसर दिया गया परन्तु वह कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात् श्रीमती अरुणा जायसवाल द्वारा दैनिक समाचार पत्र “आज” पर नोटिस प्रकाशित करायी गयी किन्तु श्री जितेन्द्र बाजपेयी उपस्थित नहीं हुए। प्राधिकरण द्वारा प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया गया कि पुराने परमिट को निरस्त करके उत्पन्न रिक्ति में श्रीमती अरुणा जायसवाल को एक नया परमिट जारी कर दिया जायl
*मंडलायुक्त ने दिए ये निर्देश*
बैठक के दौरान कैरेज बाई रोड एक्ट – 2007 के अन्तर्गत कामन कैरियर के पंजीकरण एवं उनके नवीनीकरण हेतु विचार विमर्श किया गया। बैठक में मण्डलायुक्त को अवगत कराया गया कि जनपद में ऑटो संचालन का रूट निर्धारित नहीं है, जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा हैl इस पर मण्डलायुक्त ने निर्देशित करते हुये कहा कि ऑटो को रैन्डमली चेक करते रहें l जनपद में ई-रिक्शा की वजह से लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है, इस समस्या से निजात दिलाने हेतु आज की बैठक में एक चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो ई-रिक्शा संचालन हेतु चयनित बीस स्थानों पर कलर के हिसाब से उनके संचालन व जाम न लग पाने की दशा व दिशा का अवलोकन कर, मण्डलायुक्त को अवगत कराएगी l
मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि अवैध गाड़ियों की नियमित चेकिंग की जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि किसी वाहन का तीन से अधिक बार चालान होने पर वाहन चालक का लाइसेंस रद्द किया जायेl उन्होंने निर्देश दिये कि पिछले छः माह में कानपुर मण्डल के सभी जनपदों में तीन से अधिक ओवर लोडिंग करने के कारण हुये चालान की लिस्ट बना कर प्रस्तुत करें जिससे उनके लाइसेंस व परमिट निरस्त किये जा सकें । उन्होंने निर्देश दिये कि 01 मार्च, 2025 से प्राइवेट बसों में भी टिकटिंग की व्यवस्था की जाये। ऐसा न करने पर उनके परमिट निरस्त किए जाएंगे l निर्देश दिए कि कानपुर नगर के समस्त मार्गों पर कम से कम 24 से 28 सीट्स क्षमता तक की बसों का संचालन किया जाये।
उन्होंने निर्देश देते हुये कहा कि अगले कुछ दिनों में पी0पी0पी0 मॉडल पर लगभग पांच सौ सीएनजी बसें संचालित की जायेंगी, जिससे शहर के 60 किलोमीटर के दायरे को आच्छादित किया जा सकेगा।
उन्होंने निर्देश दिये कि कुछ जिलों के लिये बसें सिग्नेचर बस स्टैण्ड, आजाद नगर से संचालित किया जाये, जिससे झकरकटी बस स्टैण्ड का भार कम होने के साथ-साथ जाम से निजात भी मिल सकेगा ।
बैठक में मण्डलायुक्त व प्राधिकरण के सदस्य जिलाधिकारी कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह , डी0सी0पी0 ट्रैफिक रवीन्द्र कुमार, अपर जिलाधिकारी (नगर) डा0 राजेश कुमार, सदस्य आर0आर0 सोनी, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), कानपुर, सचिव राकेन्द्र कुमार सिंह सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विदिशा सिंह सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) व प्राधिकरण के अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
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