– दहेज़ हत्या के अभियुक्त को अजीवन कारावास कि सजा
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट कानपुर नगर के निर्देशन व पुलिस उपायुक्त, पश्चिम श्रीमती आरती सिंह के निकट पर्यवेक्षण में गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी से अपराध नियंत्रण के क्रम में *अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करना व छत से धक्का देकर गिराना जिससे पीड़िता की मृत्यु हो जाना* के संबंध में *थाना पनकी * पर पंजीकृत मु0अ0स0 263/22 धारा 498ए, 304 बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को ADJ 1 कानपुर नगर *अभियुक्त 1- कुशल तिवारी पुत्र स्व0 महेश तिवारी निवासी खुजकीपुर थाना चौबपुर को धारा 304बी अजीवन कारावास कि सजा,व धारा 498ए भादवि में अभियुक्त को 03 वर्ष का साश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदंड , धारा 3/4 डीपी एक्ट में अभियुक्त को 06माह का साश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदंड से दण्डित से दण्डित किया गया* अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा ||