टैक्स बार एसोसिएशन, रियल स्टेट व होटेल उद्योग पर की कर देयता के बारे में अध्ययन गोष्ठी

 

कानपुर, आज दिनांक 29.03.2025 को टैक्स बार एसोसिएशन, लखनपुर स्थित संघ कक्ष में, संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता महामंत्री श्री अमित शुक्ला के कुशल संचालन में रियल स्टेट वा होटेल उद्योग पर जीएसटी की करदेयता के बारे में अध्ययन गोष्ठी की बैठक हुयी। जिसमे रियल स्टेट उद्योग पर वर्तमान में जीएसटी की करदेयता के बारे में विस्तृत जानकारी राज्य कर भवन स्थित टैक्स बार एसोसिएशन के कार्यालय में आयोजित गोष्ठी में मुख्य वक्ता अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी द्वारा दी गयी उनके द्वारा बताया गया कि बिल्डर के प्रस्तावित खरीददार से प्राप्त की गयी बुकिंग धनराशि पर नियमानुसार कर जमा करना होगा। जो फ्लैट 90 Mts या 45 लाख से कम है उस पर 15% प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की करदेयता होगी। आईटीसी का क्लेम नहीं मिलेगा उनके द्वारा यह भी बताया गया कि नक्शा पास कराते समय बिल्डर द्वारा यदि FAR वा FSI के मद में विकास प्राधिकरण को भुगतान करता है तो Notification No. 4/2019 तथा 6/2019 दिनांक 29.03.2019 के अन्र्तगत प्रमोटर को कन्पीलीशन सार्टिफिकेट मिलते समय RCM के मद में GST जमा करना पड़ेगा, परन्तु यदि कम्पलीहन सार्टिफिकेट के दिन जो फ्लैट UNSOLD / UN BOOKED बचे है तो UNSOLED / UN BOOKED फ्‌लैटों की GST की करदेयता या FAR के मद में किया गया भुगतान का 18% प्रतिशत RCM दोनों में जो कम होगा। वह RCM के मद में प्रमोटर को जमा करना पड़ेगा, परन्तु स्कूल, कालेज, अत्त्पताल, कोचिंग सेन्टर या सिनेमा हाल का निर्माण करता है तो FAR के मद में भुगतान करने पर GST में RCM की करदेयता नहीं बनेगी। क्योंकि यह निर्माण प्रमोटर द्वारा नहीं कराया गया है। इसके साथ ही वक्ता द्वारा होटेल उद्योग पर जी०एस०टी० अधिनियम के अन्र्तगत जी०एस०टी० की करदेयता के बारे में विस्तृत जानकारियां दी। गोष्ठी में अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, के० एल० दीक्षित, एस०एस० निगम, पंकज शुक्ला पूर्व अध्यक्ष दिनेश प्रकाश, अमित बाजपेई विवेक गुप्ता मोहम्मद यूसुफ व हरीओम गुप्ता, संजय गुप्ता, आदि उपस्थित रहे।

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