अब ऐसी जगह पर नहीं खुलेंगी शराब की दुकाने जिलाधिकारी ने अधिकारीयों को दिए निर्देश

कानपुर, ऐसे रिहायशी इलाके,जहां धार्मिक स्थल, विद्यालय इत्यादि अवस्थित है, वहां पर जिला प्रशासन द्वारा आवंटित देसी और अंग्रेजी शराब के ठेके खोले जाने के संबंध में आज कलेक्ट सभागार में उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपा है,
व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए थे कि विद्यालय धार्मिक स्थल से एक निश्चित मानक दूरी पर ही आवंटित ठेकेदार अपने आवंटित शराब के ठेको को खुलवाएं। उन्होंने जिलाधिकारी से अपील किया कि रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके ना खुलवाए जाएं जिससे क्षेत्र की शांति भंग ना हो और क्षेत्रीय लोगों को किसी प्रकार के असुविधा का सामना भी ना करना पड़े।

ये है मुख्य मुद्दा*

कानपुर, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा आवंटित देसी शराब के ठेके दिए जाने के क्रम में सरोजिनी नगर में कबाड़ी मार्केट दिल्ली दरबार के पास देसी शराब की ठेका खुलने से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि उक्त देसी शराब का ठेका वार्ड नंबर 85, लाजपत नगर में खोलने हेतु आवंटित किया गया था लेकिन ठेकेदार द्वारा इसे वार्ड नंबर 38, सरोजिनी नगर में खोल दिया गया है, इस पर जिलाधिकारी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी को समय से आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और कहा कि ठेका आवंटित करते समय धार्मिक स्थल मंदिर से एक निश्चित दूरी तय होनी चाहिए उसके बाद ही ठेका आवंटित होगा आबकारी अधिकारी पहले जगह का निरीक्षण करेंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे अगर कोई शिकायत करता है तो उसे शिकायत पर भी ध्यान देकर कार्रवाई की जाएगी

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