कानपुर

 

महिला को कार से कुचलने वाले 5 में से 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, बाकी 3 के खिलाफ भी अधिकतम सजा की मांग

 

 

कानपुर के मरियमपुर हॉस्पिटल के सामने विगत आठ जून 2023 को तेज रफ्तार कार स्वरों ने जूस का ठेला लगाने वाली महिला जयंती देवी (45) को पहले टक्कर मारी, फिर इसके बाद कार के नीचे महिला फंसी तो भागने के चक्कर में करीब 50 मीटर तक घसीटते चली गई। इस घटना में महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी । प्रत्यक्षदर्शियों और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों के खिलाफ थाना नजीराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था जिसका वाद अपार जिला जज आजाद सिंह की कोर्ट में चल रहा था जिसमें आज पांचों आरोपियों में से दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है । शासकीय अधिवक्ता दिलीप अवस्थी की मजबूत पैरवी, पुलिस की गहन विवेचना और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आज दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है हालांकि शासकीय अधिवक्ता के अनुसार आरोपियों के बचे हुए 3 अन्य साथियों को भी अधिकतम सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है । इस मामले पर आगे बात करते हुए शासकीय अधिवक्ता दिलीप अवस्थी ने बताया कि यह घटना मात्र एक सड़क दुर्घटना नहीं थी आरोपियों ने सड़क किनारे जूस का ठेला लगाने वाली महिला से रंगदारी की मांग करी थी जिसको लेकर महिला से विवाद हुआ और उसने रंगदारी देने से इनकार कर दिया था । आरोपियों ने धमकी देते हुए अगले ही दिन इस घटना को सुनियोजित तरीके से कारीत किया है इसलिए वह अधिकतम सजा के दोषी है । इस घटना में महिला के दोनों पुत्र प्रत्यक्षदर्शी है और उन्होंने न्यायालय में आंखों के सामने हुई पूरी घटना विस्तार से साझा करी जिसके चलते न्यायालय ने अपराध की गंभीरता के आधार पर मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । इस सजा की घोषणा से न्याय की जीत हुई है ।

 

 

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