कानपुर में प्रसार संस्था एवं साँझा प्रयास नेटवर्क के संयुक्त तत्वाधान में सुरक्षित गर्भ समापन एवं गर्भ निरोधक सेवाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के जिले में मीडिया बन्धुओं के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जनपद के सभी मीडिया प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।

 

कार्यशाला में आरक्षणप्रसार संस्था के कार्यक्रम संयोजक अभिषेक सिंह ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि जहाँ एक तरह सरकार अपने विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर इस कुरीति को दूर करने के लिए कृतसंकल्पित है वहीं मीडिया बन्धुओं का एक साँझा प्रयास नेटवर्क अपने साथी मीडिया बन्धुओं के साथ इस मुद्दे पर निरन्तर प्रयासरत है। इसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम मीडिया के साथ किया जा रहा है।

 

वही प्रसार संस्था के सचिव शिशुपाल ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि एमटीपी एक्ट संशोधन 2021 के मुख्य पांच बदलाव पहला विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया। दूसरा पर्याप्त भ्रूण विकृति के मामलों में, गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय गर्भपात, मेडिकल बोर्ड की अनुमति से कराया जा सकता है। तीसरा-गर्भनिरोधक साधनों की विफलता की स्थिति में अब गर्भपात की सेवा, अविवाहित महिलाओं के लिए भी उपलब्ध है। चौथा 20 सप्ताह तक के गर्भपात के लिए केवल एक प्रशिक्षित डॉक्टर और 20 से 24 सप्ताह के लिए 2 प्रशिक्षित डॉक्टरों की राय जरूरी है। पाँचवा-किसी भी महिला की गर्भपात सम्बन्धी जानकारी की गोपनीयता के सुदृढ़ीकरण पर ज्यादा जोर दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *