आज गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उनके आवास पांच कालिदास मार्ग लखनऊ में भेंट करके, मौखिक तथा लिखित मांग पत्र भी देकर आग्रह किया कि, वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के क्रम में, विशिष्ट बी०टी०सी० 2004 चयन प्रक्रिया द्वारा नियुक्त शिक्षक /शिक्षिकाओं को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाना चाहिए। *क्योंकि उक्त संबंधित पीड़ित लोगों में सर्वाधिक लोग मेरी विधानसभा से ही एवं कानपुर नगर से ही प्रतीक्षारत हैं।*

विधायक जी योगी जी से कहा कि,उ0प्र0 सरकार के,शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के द्वारा,यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे कर्मचारी शिक्षक जिनकी नियुकि ऐसे रिक्त पदों के सापेक्ष हुई है, जिसकी भर्ती / नियुक्ति का विज्ञापन नई पेंशन योजना (एन०पी०एस०) पेंशन लागू होने की अधिसूचना दिनांक 28.03.2005 से पूर्व जारी हुआ हो, को विकल्प लेकर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जायेगा। विधायक जी ने उनसे कहा कि, आप द्वारा यह कहा भी गया है कि इससे उक्त श्रेणी के 70,000 शिक्षक / कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिनमें अधिकतर शिक्षक है।

विधायक जी ने मा. योगी जी से कहा कि 70,000 में से लगभग 40,000 बेसिक शिक्षकों को भी लाभ मिलना था। वर्ष 2004 में, सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में 46189 सहायक अध्यापकों के पदों को भरने हेतु दिनांक 14.01.2004 संशोधित दि० 20.02.2004 को जारी शासनादेश के क्रम में दिनांक 22.01.2004 संशोधित 22.02.2004 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया और बी०टी०सी० प्रशिक्षितों की अनुपलब्धता में बी०एच० एल०टी० प्रशिक्षितों से आवेदन लिए गये। उक्त शासनादेश / विज्ञापन के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों का निर्धारित छ माह का प्रशिक्षण भी अगस्त 2004 में ही प्रारम्भ हो गया था। विभागीय देरी के कारण तैनाती दिसम्बर 2006 / जनवरी 2006 में मिली। वर्ष 2004 के बाद नियुक्ति का कोई नया विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया। 2004 में जारी विज्ञापन के आधार पर लगभग 40,000 सहायक अध्यापकों की मर्ती हुई थी। विद्यालयों में तैनाती 2004 में जारी मेरिट सूची के आधार पर ही दी गयी थी। उक्त नियुक्ति हेतु शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र० द्वारा दि० 31.10.2005 को जारी पत्र के प्रस्तर-14 द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि विज्ञापन प्रक्रिया एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा 2004 में हो चुकी है।ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र मांगने हेतु नया विज्ञापन जारी करने की आवश्यकता नहीं है। शासनादेश दिनांक 14.01.2004 व 20.02.2004 के क्रमशः प्रस्तर 2 (11) व 1 (11) में भी स्पष्ट किया गया है प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद जब तक सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं दी जायेगी। तब तक रू0 2500/- प्रतिमाह स्टाइपेण्ड/मानदेय देय रहेगा। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि दिनांक 22.01.2004 व 22.02.2004 को जारी विज्ञापन के आधार पर ही प्रश्नगत शिक्षक/शिक्षिकाओं का चयन हुआ था जो नयी पेंशन योजना/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 28.03.2005 से पूर्व जारी हुआ था।लेकिन कतिपय विभागीय अधिकारी 2004 में जारी विज्ञापन के क्रम में चयनित और नियुक्त शिक्षकों को वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश दि० 28.06.2004 के अनुसार विज्ञापन के आधार पर पुरानी पेंशन हेतु पात्र मान रहे है और यह कहकर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से मना किया जा रहा है कि उनका विज्ञापन केवल प्रशिक्षण का था और माननीय सर्वोच्य न्यायालय में ये लोग हार चुके हैं। मा० उच्च न्यायालय व सर्वोच्य न्यायालय का निर्णय 2018 में आया था जब विज्ञापन के आधार पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का कोई शासनादेश नहीं था। पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर पुरानी पेंशन का विकल्प देने का शासनादेश माः न्यायालय के बाद जारी हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में व्यवस्था दी थी कि यदि चाहे तो, राज्य सरकार / सम्बन्धित प्राधिकारी को अपना रिप्रजेन्टेशन / प्रत्यावेदन दे सकते है और सरकार अपने स्तर से निर्णय ले सकती है।कोर्ट का आदेश उसमें बाधा नहीं बनेगा।इसलिए 40,000 बेसिक शिक्षकों को विकल्प का लाभ दिया जाना चाहिए।

विधायक जी ने योगी जी से कहा कि दिसम्बर 2005 में नियुक्त ऐसे शिक्षकों के एन.पी. एस. खाते में भी अंशदान 2018 के बाद जमा किया जाना प्रारम्भ हुआ। अधिकतर जनपदों में एन.पी.एस. खाते अभी भी नहीं खुल पाये हैं। जिससे उनकी पेंशन न के बराबर होगी कई शिक्षक तो बिना पेंशन के ही सेवानिवृत्त हो गये हैं ऐसे में उन्हें पुरानी पेंशन योजना से बाहर रखना न्याय संगत नहीं है। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा 2004 बैच के शिक्षकों के ओ०पी०एस० विकल्प पत्र भरवाये जा चुके हैं और उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन का इन्तजार कर रहे हैं। उक्त शिक्षकों की नियुक्ति दिनांक 22.01.2004 को जारी विज्ञापन (संशोधित विज्ञापन 22.02.2004) विज्ञापन के माध्यम से ही हुई है।अतः आपसे अनुरोध है कि विशिष्ट बी०टी०सी० 2004 चयन प्रक्रिया नियुक्त शिक्षक/शिक्षिकाओं को शासनादेश दिनांक 28.06.2024 की व्यवस्थानुसार विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन योजना का लाभअनुमन्य कराने हेतु अपने स्तर से उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। जिससे 40,000 परिवारों/शिक्षक-शिक्षिकाओं को बुढ़ापे का सहारा मिल सके।

विधायक जी ने, सभी संबंधित साक्ष्य एवं शासनादेश तथा कोर्ट के डायरेक्शन की फोटो प्रति अपने मांग पत्र के साथ संलग्न करके उनको सौंपा।

माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने विधायक जी को इस पर विधिक राय उपरांत,अग्रिम आवश्यक कार्रवाई हेतु आश्वस्त किया।

-विपिन दुबे विधानसभा कार्यालय प्रभारी

07.06.2025

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