कानपुर

 

निजी सुरक्षा एजेंसियों पर श्रम नियमों के उल्लंघन का आरोप

 

जिलाधिकारी ने 10 दिन में जांच के आदेश दिए

 

ऑल इंडिया लाइफ (यू) कानपुर के पदाधिकारियों ने शिकायत दर्ज कराई है कि शहर में संचालित कई प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां, विशेष रूप से ‘धारा सिंह प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी (2005)’ जैसे संस्थान, प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी अधिनियम के तहत तय मानकों का पालन नहीं कर रही हैं।

शिकायत के अनुसार, गार्ड्स से दैनिक आठ घंटे के बजाय 12 घंटे तक कार्य करवाया जा रहा है, जबकि उन्हें न्यूनतम मजदूरी और प्रति सप्ताह एक दिन की अनिवार्य छुट्टी भी नहीं दी जा रही है। यह सभी प्रावधान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रम कानून, तथा नेवला दिशा-निर्देशों के तहत अनिवार्य हैं।ऑल इंडिया लाइफ यूनियन ने आरोप लगाया कि एजेंसियों की सोच केवल मुनाफे तक सीमित है, और वे श्रमिकों के अधिकारों की पूरी तरह अनदेखी कर रही हैं। इससे गार्ड्स का मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है।

इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कानपुर के जिलाधिकारी श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

 

संभावना जताई जा रही है कि जांच के बाद यदि दोष सिद्ध होते हैं, तो संबंधित एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

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