*मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने बनाने वाले के खिलाफ होगी कठोरतम कार्यवाही*
दिनांक: 03 जुलाई 2025
आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पनीर उपलब्ध कराये जाने तथा मिलावट पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ.प्र., लखनऊ के अभियान आदेश तथा जिलाधिकारी, कानपुर नगर के निर्देशानुसार, सहायक आयुक्त खाद्य-11, कानपुर नगर श्री संजय प्रताप सिंह के पत्रांक-202/एफ०एस०डी०ए०/पनीर/अभियान/2025-26 दिनांक 02.07.2025 द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया।
अभियान के अंतर्गत जनपद के प्रमुख आवागमन मार्गों (नाको) पर अभिसूचना के आधार पर पनीर विक्रय हेतु ले जा रहे वाहनों की गहन जांच तथा पनीर निर्माण/विक्रय इकाइयों से नमूना संग्रहण की कार्यवाही की गई।
इस विशेष अभियान के अंतर्गत दिनांक 03.07.2025 को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा विभिन्न स्थानों से पनीर के नमूने संग्रहित किये गये, जिनका विवरण निम्नानुसार है:
क्र. खाद्य पदार्थ नमूना संग्रह स्थल विनष्ट किया गया पनीर अनुमानित मूल्य (रु.)
1. पनीर कलक्टरगंज, कानपुर नगर – –
2. पनीर न्यू सब्जी मंडी, लाल बंगला – –
3.पनीर गुरूदेव के पास, कानपुर नगर 30 कि.ग्रा. ₹ 7,200/-
4. पनीर गुरूदेव के पास, कानपुर नगर 90 कि.ग्रा. ₹ 21,600/-
5. पनीर गुरूदेव के पास, कानपुर नगर 70 कि.ग्रा. ₹ 16,800/-
6.पनीर न्यू गंगापुल, बिठूर 50 कि.ग्रा. ₹ 10,500/-
7.पनीर न्यू गंगापुल, बिठूर – –
8. पनीर माल रोड स्थित प्रतिष्ठान – -80 किलो मूल्य 20000 का जब्त किया गया ।
9. पनीर माल रोड स्थित प्रतिष्ठान – –
10. पनीर घाटमपुर स्थित प्रतिष्ठान – –
11. पनीर घाटमपुर स्थित प्रतिष्ठान – –
12. पनीर घाटमपुर स्थित प्रतिष्ठान – –
13. पनीर माल रोड स्थित प्रतिष्ठान – –
14. पनीर केशरवानी, सब्जी मंडी, जनरलगंज 60 कि.ग्रा. ₹ 14,400/-
प्रमुख निष्कर्ष:
कुल 14 नमूनों का संग्रहण कर उन्हें जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है।
अभिसूचना के आधार पर कुल 380 कि.ग्रा. पनीर जब्त/विनष्ट किया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग ₹ 90,500/- है ।
नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।