*स्कूली वाहन में बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत कार्यों करें जिससे बच्चों को कोई दिक्कत न हो*।

प्रेस विज्ञप्ति
22 जुलाई 2025 कानपुर नगर।

जिलाधिकारी श्री जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में नवीन सभागार में सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई।

जिलाधिकारी ने  ए आर टी ओ को निर्देशित करते हुए कहा कि
विद्यालयों में परिवहन सुरक्षा समिति का गठन हो  समिति में विद्यालय के प्रधानाचार्य, दो अभिभावक , दो बस ऑपरेटर, परिवहन विभाग तथा पुलिस  के अधिकारी रहे।
यह समिति जनपद के समस्त स्कूलों में बनाई जाए, जिसे गूगल सीट के मामध्म से बनाया जाए ताकि सभी अधिकारी आसानी से जुड़ सके जनपद में एक सप्ताह के अंदर कमेटी का गठन सुनिश्चित किया जाए। जिसकी समीक्षा परिवहन विभाग द्वारा की जाए।
जिलाधिकारी ने ए आर टी ओ को निर्देशित करते हुए कहा कि
जनपद के समस्त स्कूली वाहनों की सुरक्षा के दृष्टिगत अभियान चलाकर जांच की जाए जिसमें वाहन में फर्स्ट एडबॉक्स, सीसीटीवी कैमरा, वहां की फिटनेस, डाइवर की ड्रेस जीपीएस  डिवाइज,क्षमता से अधिक  बच्चे न बिठाए इत्यादि बिंदुओं पर परिवहन विभाग द्वारा जांच की जाए। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ भारी भरकम अर्थ दंड की कार्यवाही की जाए।

जिलाधिकारी ने ए आर टी ओ को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी  बैठकों में 5 स्कूलों तथा 5 बस ड्राइवर का सम्मान किया जाए जिनके द्वारा परिवहन विभाग के नियमों का पालन  किया जा रहा है।

बैठक में विधायक घाटमपुर श्रीमती सरोज कुरील ने कहा कि इस बात का भी पालन किया जाए की शहरी क्षेत्र से अनफिट स्कूली वाहन  जो हटाए गए  है वो किसी भी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में न चले इसकी चैकिंग कर  कार्यवाही की जाए ।
इस पर जिलाधिकारी ने ए आर टी ओ को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी बैठक में दिए गए निर्देशों का फोटोग्राफ के साथ की गई  कार्यवाही का प्रस्तुतिकारण भी किया जाए।

जिलाधिकारी ने ए  आर टी ओ को निर्देशित करते हुए कहा स्कूली वाहनों  के ड्राइवर तथा अन्य कामर्शियल वाहनों के द्वारा यदि लगातार 10 चालान हुए है तो  उनकी सूची बनाते हुए उनके परमिट  कैंसिलेशन  कर ड्राइवर के खिलाफ  कार्यवाही करना  सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी निर्देशित करते हुए कहा कि परिवहन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करायाजाए की  शिक्षण संस्थान के नाम पंजीकृत बस एवं किसी विद्यालय /महाविद्यालय में अनन्य रूप से संचालित विद्यालय वाहन पीले रंग के ही हो। शिक्षक सस्थान के नाम पंजीकृत वाहन,में आगे तथा पीछे विद्यालय का नाम आवश्य अंकित हो तथा यह भी  सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि स्कूली वाहनों में यह भी आवश्यक अंकित कराया जाए कि
ड्राइवर द्वारा यदि गलत तरीके से वाहन चलाने  की शिकायत करने हेतु  नंबर भी आवश्यक अंकित किया जाए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देशित करते हुए कहा कि स्कूली बसों में इमरजेंसी सीट में किसी भी तरह अवरोध न हो,  परिवहन विभाग  द्वारा औचक निरीक्षण कर यह भी सुनिश्चित किया जाए यदि बस में इमरजेंसी गेट में किसी प्रकार  का अवरोध मिलता है तो सम्बन्धित बस ड्राइव के खिलाफ समन शुल्क की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

पूर्व बैठक में हमीरपुर–सागर मार्ग के 12 ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्य एनएचएआई (NHAI) एवं संबंधित विभागों द्वारा किए कार्य  की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि उक्त किए गए कार्यों  की  निरंतर निगरानी रखी जाए।
स्थानीय लोगों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया जाए।

*मोरंग धुलाई पर सख्त निर्देश*

जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जनपद में किसी भी स्थिति में हमीरपुर–सागर मार्ग पर मोरंग धुलाई का कार्य नहीं होना चाहिए।इसके लिए लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सतर्क निगरानी हेतु निर्देशित किया गया।
यदि मार्ग में कहीं भी मोरंग धुलाई होती पाई जाती है तो तत्काल जिला खनन अधिकारी एवं भूगर्भ अधिकारी को सूचित करे ताकि उनके द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा सके ।

बैठक में श्री सलिल बिश्नोई, घाटमपुर विधायक श्रीमती सरोज कुरील, ए.आर.टी.ओ., लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

 

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