दिनांक :- 08.08.2025
-:: प्रेस विज्ञप्ति :-
उ०प्र० स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 यथा संशोधित वर्ष 2013 के नियम 4 उप नियम 1 तथा नियम 3 के उप नियम 3 में विहित व्यवस्था के अनुसार जिले के कलेक्टर द्वारा यथा सम्भव वार्षिक रूप में कृषि/अकृषय भूमि, गैर वाणिज्यिक भवन तथा एकल व एकल से भिन्न दुकान/वाणिज्यिक अधिष्ठान के भूमि व निर्माण का प्रति हेक्टेयर / प्रतिवर्ग मीटर सर्किल दर नियत किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के क्रम में प्रत्येक उप जिला के उप निबन्धक तथा सम्बन्धित तहसीलदार व उप जिलाधिकारी द्वारा कृत व्यापक सर्वेक्षण तथा उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 02.09.2024 से प्रभावी मूल्यांकन दर सूची का पुनरीक्षित प्रस्ताव तैयार किया गया है।
मूल्यांकन दर सूची के पुनरीक्षित प्रस्ताव पर जन सामान्य से दिनांक 18.08.2025 तक आपत्तियां आमंत्रित किया जाना तथा दिनांक 20.08.2025 को समस्त आपत्तिकर्तागण को प्राप्त आपत्तियों के सापेक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया है। अतः दिनांक 08.08.2025 से दिनांक 18.08.2025 तक जनपद के उप निबन्धक कार्यालय सदर-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, बिल्हौर, घाटमपुर व नर्वल कानपुर नगर के सर्किल दरों से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रस्ताव कार्यालय उप निबन्धक, कार्यालय उप जिलाधिकारी, कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर में जन सामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगा। मूल्यांकन दर सूची के पुनरीक्षित प्रस्ताव एन०आई०सी० के आधिकारिक वेबसाइट पर भी दिनांक 08.08.2025 से 18.08.2025 तक आम जन मानस के अवलोकनार्थ प्रदर्शित किया गया है। जन सामान्य द्वारा अस्थायी कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, गांधी भवन, फूलबाग, कानपुर नगर, कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), कानपुर नगर में सर्किल दरों के प्रस्ताव पर आपत्तियाँ उपलब्ध कराया जा सकता है। आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का सम्यक अवसर उपलब्ध कराकर, प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के लिये दिनांक 20.08.2025 को कलेक्ट्रेट सभागार, कानपुर नगर में अपरान्ह 04 बजे बैठक आयोजित की गयी है, जिसमें आपत्तिकर्तागण द्वारा प्रतिभाग करना अपेक्षित है।
