जालौन में मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपित को 25 साल की कैद

जालौन में मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपित को 25 साल की कैद, सात माह के अंदर पाक्सो कोर्ट में आया फैसला

जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को पाक्सो कोर्ट में फैसला सुनाया गया। सात माह के भीतर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली। साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को दोषी करार देते हुए 25 साल की कैद व 70 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। गिरफ्तारी के बाद से आरोपित जेल में है। गुनाह की सजा मिलते ही आरोपित फफक कर बिलखने लगा।

एक गांव में 12 फरवरी 2021 को रिश्तेदारी में आए तीस वर्षीय युवक कल्लू पुत्र नत्थू निवासी ग्राम चपरा, थाना अजीतमल जनपद औरैया ने पांच वर्षीय मासूम को भूसे वाले कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बाद में बच्ची की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। बच्ची के रोने की आवाज सुन मौके पर पहुंचे स्वजन ने उसे पकड़ लिया था। बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। जालौन कोतवाली पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। एक माह के भीतर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पाक्सो कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल हुआ। सात माह के भीतर सुनवाई पूरी कर न्यायाधीश विजय बहादुर सिंह ने फैसला सुना दिया। अभियोजन पक्ष से मुकदमे की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि न्यायाधीश ने दुष्कर्म के अपराध में कल्लू को दोषी करार देते हुए 25 साल की कैद व 70 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के तहत मुकदमे की पैरवी की गई।

पहले भी सामूहिक दुष्कर्म में जा चुका है जेल : मासूम के साथ दुष्कर्म के अपराध में दोषी करार दिया गया कल्लू सामूहिक दुष्कर्म के अपराध में जेल जा चुका है। वर्ष 2014 में औरैया से लौट रहे दंपती को अपने छह साथियों के साथ आरोपित ने बंधक बना लिया था। इसके बाद सहाव मोड़ के पास पति को बांधकर डाल दिया था जबकि उसकी आंखों के सामने ही पत्नी के साथ दुष्कर्म किया था।

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