कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफ़ान सोलंकी से जुड़ी खबर
इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत
गैंगस्टर मामले में इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत
गैंगस्टर मामले में इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
इस मामले में इरफान सोलंकी के साथ उनके भाई रिज़वान सोलंकी और सह अभियुक्त इजराइल आटेवाला को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत
2 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था
कोर्ट ने इरफ़ान की ज़मानत के साथ सह अभियुक्त उनके भाई रिज़वान सोलंकी और इसराइल आटेवाला की जमानत अर्जी पर भी फैसला सुरक्षित रखा था
तीनों की ज़मानत अर्जियों पर कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रही थी
इरफ़ान सोलंकी के खिलाफ़ पुलिस ने कानपुर के जाजमऊ थाने में 26 दिसंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था
तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने एफआईआर दर्ज कराई थी
इसमें रिज़वान सोलंकी और इजरायल आटेवाला सहित अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था
आरोप है कि इरफ़ान सोलंकी गैंग बना कर आर्थिक लाभ के लिए आम जनता को डराता था
वह अपने गैंग के सदस्यों की मदद से धन और प्रापर्टी बनाता था
उस पर दो दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे है
इरफान सोलंकी महाराजगंज जिला जेल में बंद है
बहस के दौरान राज्य सरकार की ओर अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और एजीए विकास सहाय ने जमानत अर्जी का विरोध किया था
जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला
