*नवीन आपराधिक कानूनों एवं साइबर अपराध के प्रति जन-जागरूकता गोष्ठी का आयोजन*
आज दिनांक 01.11.2025 को *पुलिस उपायुक्त दक्षिण श्री दीपेंद्र नाथ चौधरी* महोदय के दिशा-निर्देशन एवं नेतृत्व में थाना रेऊना में *नवीन आपराधिक कानूनों एवं साइबर अपराध जागरूकता* के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। *थानाध्यक्ष रेऊना* मौके पर उपस्थित रहे ।
कार्यक्रम में महोदय द्वारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नए आपराधिक कानूनों व साइबर अपराधों के बढ़ते स्वरूप, उनके प्रकार, बचाव के उपाय एवं कानूनी जागरूकता के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।
*मुख्य बिंदु:*
⏹️नवीन आपराधिक कानूनों की जानकारी –
भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) क अंतर्गत किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों एवं उनके समाज पर प्रभाव की विस्तृत जानकारी दी गई।
उपस्थित छात्र-छात्राओं को बताया गया कि ये तीनों नए कानून जनसुरक्षा, न्यायिक पारदर्शिता एवं त्वरित न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
⏹️साइबर फ्रॉड के प्रकारों पर जानकारी –
वॉयस क्लोनिंग, डिजिटल अरेस्टिंग, AI वॉइस स्कैम, व्हाट्सएप स्कैम, बिजली बिल स्कैम, डेटिंग एप स्कैम, फेक गेमिंग एप स्कैम, इंस्टेंट लोन स्कैम जैसे आधुनिक साइबर अपराधों की कार्यप्रणाली समझाई गई।
⏹️साइबर अपराध से बचाव के उपाय –
संदिग्ध कॉल या लिंक पर क्लिक न करना, ओटीपी व व्यक्तिगत जानकारी साझा न करना, सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहना, एवं किसी भी प्रकार के ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए।
🆘तत्काल सहायता हेतु महत्वपूर्ण संपर्क –
यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी या ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होता है तो वह तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करे, अथवा www.cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करे।

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