सरकार द्बारा स्टांप पर दी गई विशेष छूट

 

 

 

कानपुर के सर्किट हाउस सभागार उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्टाम्प, पंजीयन एवं न्यायालय शुल्क, रवीन्द्र जायसवाल ने एक प्रेस वार्ता सरकार द्बारा स्टांप पर दी गई विशेष छूट के बारे में बताया।उन्होंने कहा कि जनहित के लिए कई नवाचार किए हैं जिसमें 2023 के पहले अगर कोई भी व्यक्ति विशेष प्रॉपर्टी को खरीदता है तो पहले सर्किल रेट के हिसाब से स्टांप लिखता था पर अब एक रैट निर्धारित कर दिया है जिसका शुल्क 5000 रहेगा।दूसरा किराए के मकान दुकान लेने के लिए 4 प्रतिशत शुल्क रहता था लेकिन अब 500/1000/2000 शुल्क निर्धारित कर दिया है। तीसरा बंटवारे जैसे मामलों में सर्किल रेट के हिसाब से स्टांप खरीदा जाता था लेकिन अब 5000 रूपए निर्धारित कर दिया गया है।

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